Twitter X से कमाई करने वालों को देना पड़ सकता है 18 प्रतिशत जीएसटी, जानिए कितनी है लिमिट
X (Twitter) Tax ऑनलाइन गेमिंग के बाद अब इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स से जिन यूजर्स की कमाई होती है उनको भी जीएसटी का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि जुलाई में ट्विटर का लोगो बदलकर एक्स (X) कर दिया गया था। अब इसे एक्स या फिर ट्विटर एक्स के नाम से जाना जाता है। एक्स से जो भी यूजर्स कमा रहे हैं इन्हें अब 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा
अगर कोई व्यक्ति बैंकों से सालाना 20 लाख रुपये की ब्याज अर्जित करता है। अब यदि वह एक्स जैसे प्लेटफार्म से कोई अतिरिक्त कर योग्य आय हासिल करता है तो उसे 20 लाख रुपये से ऊपर की रकम पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
एक्स के ऐड रेवेन्यू से कब मिलता है पैसा
ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा
पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर और इंफ्लयूएंशर की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। यह सभी गतिविधियां जीएसटी के अधीन हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए पंजीकरण, रिटर्न और कर भुगतान आवश्यकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति की आय 20 लाख रुपये से ज्यादा होती है उन्हें 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होता है।