Inoperative Pan Card पर आयकर विभाग ने दिया अहम अपडेट, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन
देश में निष्क्रिय पैन कार्ड की खबरों के जवाब में आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा लेकिन फिर भी आप इस पैन कार्ड से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने NRI पैन कार्ड के लिए स्पष्टीकरण दिया है। पढ़िए पूरी खबर
यह स्पष्ट किया गया है कि निष्क्रिय पैन, निष्क्रिय पैन नहीं है। पैन निष्क्रिय होने के बावजूद कोई भी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकता है। हालांकि, निष्क्रिय पैन के परिणाम होंगे, जैसे लंबित रिफंड और ऐसे रिफंड पर ब्याज, निष्क्रिय पैन को जारी नहीं किया जाएगा।
निष्क्रिय पैन पर ज्यादा लगेगा टीडीएस
आयकर विभाग ने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) "निष्क्रिय पैन के लिए उच्च दर" पर काटा जाएगा। इसी तरह, आयकर विभाग ने कहा, ''निष्क्रिय पैन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) ऊंची दर पर एकत्र किया जाएगा।''Dear Taxpayers,
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
NRI पैन पर आयकर विभाग ने दिया स्पष्टीकरण
आवासीय स्थिति को अपडेट को करने की दी सलाह
आयकर विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया किएनआरआई (गैर-आवासीय भारतीय) जिनके पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन डेटाबेस में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ सहायक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित जेएओ को अपनी आवासीय स्थिति की जानकारी दें।