Home Loan पर कर सकते हैं 2 लाख रुपये तक के Income Tax छूट का दावा, जानिए कैसे उठाएं फायदा
अगर आपका भी होम लोन चल रहा है तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस खबर को जानकर आप होम लोन पर चुकाने वाले मूल धन और ब्याज पर टैक्स बचा पाएंगें। आपको बता दें कि होम लोन कई सारे टैक्स बेनिफिट देता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप आईटीआर फाइल करने से पहले टैक्स छूट का लाभ उठा सकें।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 11 Jul 2023 09:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: होम लोन किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लोन होता है। उसका बोझ साल दर साल बढ़ता जाता है। ऐसे में अगर आपको होम लोन पर कुछ लाभ मिलता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
आपको बता दें कि होम लोन टैक्स बेनिफिट के साथ आते हैं जो लोन लेने वाले व्यक्ति की समग्र टैक्स देनदारी को कम करने में मदद करते हैं। यहां आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि होम लोन पर चुकाई गई मूल राशि और ब्याज, इनकम टैक्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं।
सरकार क्यों देती है टैक्स बेनिफिट?
2020-21 में सरकार ने घोषणा की कि होम लोन पर आयकर छूट की सभी पुरानी व्यवस्थाएं साल 2024 तक लागू रहेंगी। टैक्स बेनिफिट देकर सरकार का लक्ष्य लोगों के लिए घर के स्वामित्व को और अधिक किफायती बनाना और आवास की मांग को बढ़ावा देना है।आप होम लोन के मूल राशि और ब्याज राशि दोनों पर टैक्स का दावा कर सकते हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।
मूलधन रिपेमेंट पर टैक्स कटौती का क्या मतलब?
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, लोन लेने वाला व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। होम लोन के मूलधन के रिपेमेंट पर इस कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब लोन लेने वाले व्यक्ति ने आवासीय संपत्ति खरीदने या निर्माण के उद्देश्य से लोन लिया हो।
इस कटौती का दावा अन्य कर-बचत उपकरणों जैसे पीएफ, बीमा, सावधि जमा आदि के साथ किया जा सकता है।