Senior Citizen किस तरह कर सकते हैं ITR में टैक्स छूट और कटौती का दावा, जान लें ये नियम
सैलरीड क्लास के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक है या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों आईटीआर फाइल करते वक्त अगर उन्हें टैक्स में छूट और टैक्स कटौती का लाभ उठाना है तो वो क्या कर सकते है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 22 Jun 2023 09:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: सभी टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लोगों को यह तो पता है कि सभी कमाई करने वालों के लिए टैक्स भरना जरूरी है इसलिए सभी टैक्सपेयर अपने-अपने टैक्स छूट और कटौती का हिसाब किताब कर रहे हैं।
लेकिन आज हम आपको उन वरिष्ठ नागरिक के बारे में बताएंगे जो 60 साल या उससे उपर हो चुके हैं, वो किन-किन जगहों पर टैक्स छूट और टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिक कहां उठा सकते हैं लाभ?
वरिष्ठ नागरिकों को अपनी रिटर्न दाखिल करते समय अपनी एडवांस टैक्स देयता, यदि लागू हो, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के विरुद्ध कटौती का दावा करना होगा। टैक्स कटौती इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप एक निवासी वरिष्ठ नागरिक हैं (60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम), या एक सुपर-वरिष्ठ नागरिक (80 या अधिक आयु) है।यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुना है, तो आप कई छूट और कटौतियों के पात्र होंगे। लेकिन अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं, तो ये सभी लागू नहीं होंगी। इसके अलावा, कुछ स्थितियों में, आपको टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता से भी छूट मिल सकती है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी छूट?
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपये और अति-वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये की टैक्स छूट की सीमा दी गई है।
हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत, सभी निवासी व्यक्तिगत करदाता, चाहे 60 वर्ष और उससे अधिक हों या नहीं, वित्त वर्ष 22-23 के लिए 2.5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा है। यदि उनकी इनकम छूट सीमा के अंदर है, तो उन्हें आईटीआर फाइल जरूरी नहीं है।