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ITR में नहीं दिख रही Advance Tax की डिटेल, तुरंत करें ये काम नहीं तो डूब सकती है कमाई

Income Tax Filling For Assessment Year 2023-24 Advance Tax पेमेंट का डाटा वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर में नहीं दिख रहा है। इस बात को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप कर देते हैं तो आपको सभी बातों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ऐसे में टैक्सपेयर को क्या कदम उठाने चाहिए। आइए जानते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। (फोटो- जागरण फाइल)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Wed, 21 Jun 2023 05:45 PM (IST)
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Advance Tax पेमेंट आईटीआर में न दिखने पर क्या करें?
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आईटीआर में प्री-फील्ड एडवांस टैक्स डाटा नहीं आ रहा है। इससे उन सभी टैक्सपेयर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होता है।

बता दें, ऐसे टैक्सपेयर्स जिन पर एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की टैक्स देनदारी बनती है। उसे एडवांस टैक्स जमा करना होता है।

क्या मुश्किलें आ रही हैं?

आरटीआई जमा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली फर्मों का कहना है कि आईटीआर में डाटा पहले से ही भरा न आने के कारण ग्राहकों के जानकारी मांगी जा रही है और इसके कारण पहले के मुकाबले अधिक समय लग रहा है।

Advance Tax जमा करने की डेडलाइन

बता दें, किसी भी व्यक्ति की भविष्य में होने वाली आय के आधार पर एडवांस टैक्स लिया जाता है। इसका भुगतान साल के दौरान चार अलग-अलग किस्तों में किया जाता है। 15 जून तक 15 प्रतिशत, 14 सितंबर तक 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत और 15 मार्च तक 100 प्रतिशत एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।

एडवांस टैक्स पेमेंट डाटा नहीं दिखने के पीछे का कारण

बता दें, वित्त वर्ष 2022-23 के फॉर्म 26AS में केवल टीडीएस और टीसीएस का डाटा दिया हुआ है और अन्य टैक्स जैसे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रिफंड आदि की जानकारी नहीं दी हुई है।

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

टैक्सपेयर्स को इस बात को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर जांच लेना चाहिए कि उनकी ओर से अदा की गई किस्त दिख रही है या नहीं। इसके बाद वे डिटेल एडवांस टैक्स के चालान में से डाउनलोड कर इनकम टैक्स रिटर्न में भर सकते हैं।