2000 Rupee Note जमा कराने पर मिल सकता है Income Tax का नोटिस? जानिए क्या है नियम
2000 Rupee Note 2000 रुपये के नोट जमा कराने पर इनकम टैक्स की ओर से नोटिस मिल सकता है या नहीं। इसे लेकर लोगों में काफी सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से... (जागरण फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के नोट (2000 Rupee Note) को चलन से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही पब्लिक को नोट बदलने के लिए 30 सितंबर का समय दिया है। इसके लिए एक लिमिट भी तय की गई है।
2000 का नोट एक्सचेंज करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये या अधिकतम 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि 2000 के नोट बैंक खाते में जमा करने पर टैक्स नोटिस मिल सकता है।
2000 के नोट जमा कराने के क्या हैं नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, कोई भी 20,000 रुपये तक के 2,000 के नोट बैंक में एक्सचेंज करा सकता है। एसबीआई और पीएनबी जैसे बड़े सरकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई लिमिट तक नोट एक्सचेंज कराने पर किसी भी तरह की स्लिप और फॉर्म नहीं भरना होगा और न ही कोई भी आईडी मांगी जाएगी।
कब मिल सकता नोटिस?
अगर कोई तय लिमिट तक 2000 के एक्सचेंज कराता है तो किसी भी प्रकार नोटिस मिलने की संभावना न के बराबर है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये की राशि के 2000 को नोट बैंक में जमा कराता है तो बैंक उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Statement of Financial Transaction/STF) में रिपोर्ट कर देगा और इसके बाद इनकम टैक्स इस राशि को लेकर आपसे सवाल पूछ सकता है। आपके जवाब से संतुष्ट न होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी जारी कर सकता है।