Income Tax: 30.5 लाख लोगों ने 30 सितंबर तक जमा की ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी जानकारी
Income Tax इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 30 सितंबर तक 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट जमा की जा चुकी है। 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख थी। समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने के उद्देश्य से आईटी डिपार्टमेंट ने एक जागरूकता कैंपेन भी चलाया जिसमें 55 लाख से अधिक संदेश भेजे गए।
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 03 Oct 2023 09:16 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 30 सितंबर, 2023 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट्स जमा की जा चुकी है। इसमें असेसमेंट ईयर 24 के लिए दायर की गई लगभग 29.5 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अलावा फॉर्म 29B, 29C, 10CCB आदि में अन्य ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं, जो समय पर अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।
55.4 लाख मैसेज भेजे गए
साथ ही आईटी डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर आउटरीच प्रोग्राम चलाए गए हैं। इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत 55.4 लाख मैसेज टैक्सपेयर्स को ई-मेल, एएमएस, सोशल मीडिया पर टैक्सपेयर्स को भेजे गए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को समय सीमा में जमा करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जागरूकता का मैसेज दिया गया था। इसके लिए सारे वीडियो भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
ये भी पढ़ें- देश में त्योहारी सीजन से पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट, सीजनल नौकरी निकलने से लेकर SME को होगा खास फायदा
किन टैक्सपेयर्स को जमा करनी होती है ऑडिट रिपोर्ट?
▶️More than 30.75 lakh audit reports, including about 29.5 lakh Tax Audit Reports(TARs) have been filed for AY 2023-24 on the e-filing portal of the Income Tax Department till 30th of September, 2023.
▶️The Department appreciates & expresses gratitude to taxpayers and tax… pic.twitter.com/Zh8QDhCAVw
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 2, 2023
वे लोग जो लोग एक वित्त वर्ष में बिजनस से एक करोड़ और पेशे से 50 लाख रुपये तक की आय अर्जित करते हैं। उन्हें इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है। अगर कोई ऐसा करने से चूक जाता है। उसकी बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां का 0.50 प्रतिशत और 1.5 लाख रुपये जो भी कम हो वो जुर्माने के रूप में जमा कराना होता है। अगर ऑडिट रिपोर्ट के बिना व्यापारी और पेशेवर व्यक्ति आईटीआर जमा कर देता है तो उसका आईटीआर अमान्य हो सकता है।