Income Tax जमा करने की आखिरी तारीख, आज नहीं फाइल किया ITR तो मिल सकता है नोटिस
ITR Filling Last Date देरी से आयकर जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद आप आयकर जमा नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं तो इसके बाद आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी मिल सकता है।
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sat, 31 Dec 2022 10:35 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Belated Income Tax Retrun Filling Last Date अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं और अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो असेसमेंट इयर 2022-23 (AY2022-23) के लिए लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वहीं, अगर आप इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होगा।
इन लोगों को जमा करना होगा आईटीआर
ऐसे लोग जिनकी सैलेरी या बिजनेस से टैक्सेबल आय 5 लाख से अधिक है और आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई,2022 तक किसी कारणवश अपना रिटर्न नहीं जमा कराया था। उन्हें अपना आईटीआर जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक जमा करना होगा। वहीं, ऐसे लोग जिनसे पहले रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई थी, तो वे भी इस तारीख तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।कितना होगा जुर्माना ?
अगर आप देरी से अपना आयकर जमा करते हैं, तो आयकर अधिनियम के नियमों के मुताबिक आपको जुर्माना देना होता है, हालांकि जुर्माना आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी आय 5 लाख अधिक से है, तो 5,000 रुपये जुर्माना देता होता है। वहीं, 5 लाख से कम होने पर एक हजार रुपये और 2.50 लाख से आय अगर कम है, तो कोई जुर्माना देना होगा।