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पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, भविष्य में नहीं आएगी कोई दिक्कत

Income Tax Return हर टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए ये हमारा देश के प्रति कर्तव्य होता है। अगर आप भी पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईटीआर फाइल करते समय एक छोटी सी गलती आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। आइए जानते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 23 Jun 2023 08:45 AM (IST)
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पहली बार ITR फाइल करने वाले taxpayers को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2023 है। आपको इससे पहले अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है और आखिरी डेट का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपको कई प्रॉब्लम में डाल सकता है। आखिरी तिथि में काफी भीड़ की वजह से सर्वर डाउन भी हो सकता है। अगर आप इस साल पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कितना देना है टैक्स

आपको सबसे पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि आपको कितना टैक्स देना है। साथ ही आप ये टैक्स किस चीज के लिए दे रहे हैं। इसी के साथ आपको इस टैक्स पर कितना रिटर्न फाइल करना होगा।

फॉर्म 16

आपको अपने नियोक्ता यानी कि जिस कंपनी में काम कर रहें हैं उनसे सबसे पहले अपना टीडीएस सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में आपकी सैलरी से रिलेटेड जानकारी शामिल होता है। ये फॉर्म आपको आईटीआर फाइल करते समय जमा करना होता है। इस फॉर्म से आप जान सकते हैं कि आपको टैक्स कटौती या फिर कितना छूट मिलेगा।  

फॉर्म 26AS

आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म 26 एएस काफी जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपकी वो सभी इनकम की जानकारी होती है जिस पर  टीडीएस लगाया गया है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। साथ ही इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे टीडीएस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अपडेट किया जाता है।

एनुअल इंफॉर्मेशन डिटेल्स

एनुअल इंफॉर्मेशन डिटेल्स (एआईएस) में आपकी कई जानकारी मौजूद होती है। इसमें आपके ब्याज, डिविडेंड,  सभी तरह के ट्रांजेक्शन शामिल है। इसके साथ ही आपके  म्यूचुअल फंड लेनदेन की भी जानकारी शामिल होती है।

टैक्स रिजीम

आपको आईटीआर फाइल करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन-सा टैक्स स्लैब सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पुरानी कर व्यवस्था को चुनते हैं तो इसमें आपको कुछ कटौती और टैक्स लाभ की सुविधी मिलेगी। वहीं नई टैक्स स्लैब में आपको कम टैक्स दरों की पेशकश होती है।