31 जुलाई तक नहीं भर पाए ITR तो न हों परेशान, इस तारीख तक कर सकते हैं जमा; देना होगा इतने रुपये का जुर्माना
Late ITR File Fee जिन लोगों की ओर से 31 जुलाई तक आईटीआर जमा नहीं किया गया है वे 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ आईटीआर जमा कर सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 5000 रुपये तक का और 5 लाख रुपये से कम आय वालों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। (जागरण फाइल)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Wed, 02 Aug 2023 05:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है, जिन लोगों की ओर से इस तारीख तक इनकम टैक्स जमा नहीं किया गया है। वे लोग अभी भी 31 दिसंबर, 2023 तक देरी के साथ आईटीआर जमा कर सकते हैं। हालांकि, देरी से आईटीआर भरने के कारण उन्हें जुर्माना चुकाना होगा।
31 दिसंबर, 2023 तक जमा करें आईटीआर
अगर आप पिछले महीने आईटीआर जमा नहीं कर पाए हैं तो 31 दिसंबर, 2023 देरी से आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। इस तारीख तक आप इनकम टैक्स की ओर से निर्धारित किए गए जुर्माने के मुताबिक अपना आईटीआर जमा करा सकते हैं। हालांकि, ये जुर्माना आपकी आय के हिसाब से तय होगा।अगर आपकी आय 5,00,000 रुपये से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5,00,000 रुपये से कम है तो आपको 1000 रुपये आईटीआर फाइल करने के लिए चुकानी होगी।
बकाया टैक्स पर चुकानी होगी ब्याज
अगर आप देरी से आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आप पर कोई टैक्स बकाया निकल रहा है। फिर आपको बकाया टैक्स पर ब्याज का भी भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स की धारा 234A,B और C के अंतर्गत की जाने वाली राशि पर एक प्रतिशत का मासिक ब्याज मिलता है।देरी से आईटीआर जमा करने के काफी सारे नुकसान हैं। ऐसा करने पर आप शेयर बाजार में हुए अपने नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और कई प्रकार की टैक्स छूट का भी लाभ आपको नहीं मिलता है।