बढ़ गई ITR दाखिल करने की समयसीमा, GST सालाना रिटर्न भरने के लिए भी मिलेगा अधिक समय
Income tax date extensionजिन लोगों ने अभी तक भी वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बुधवार को एक बार फिर बढ़ा दिया है।
In view of the continued challenges faced by taxpayers in meeting statutory compliances due to COVID-19, the Govt further extends the dates for various compliances: Finance Ministry pic.twitter.com/ITlkYNonRm
— ANI (@ANI) December 30, 2020
Deadline for filing income tax return for 2019-20 by companies extended by 15 days to Feb 15, 2021: Govt
— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2020
Due date for furnishing of Income Tax Returns for the assessment year 2020-21 for taxpayers (including their partners) who are required to get their accounts audited has been extended to February 15: Finance Ministry https://t.co/NbQ8MeWrd4" rel="nofollow
— ANI (@ANI) December 30, 2020विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा की आखिरी तारीख को भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है। सीबीडीटी ने जारी किया डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंडकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.56 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, पहली अप्रैल से 27 दिसंबर के बीच 1.33 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को रिफंड मिल चुका है। आयकर विभाग ने ट्वीट में जानकारी दी कि अब तक 1.31 करोड़ व्यक्तिगत करदाताओं को 50,554 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स के 2.03 लाख मामलों में 1.06 लाख करोड़ का रिफंड दिया गया है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए अब तक भरे गए रिटर्न की भी जानकारी दी। विभाग के मुताबिक, 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए बिना जुर्माने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। पिछले साल अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। आखिरी तारीख तक कुल 5.65 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया था।