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Income Tax Return: कब फाइल करना होता है ITR-3, परेशानी से बचना है तो इन बातों का रखें ध्यान

ITR 2023 आईटीआर फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। आप जब भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सही आईटीआर फॉर्म भरे। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आपको आईटीआर-3 फॉर्म कब भरना चाहिए? (जागरण फाइल फोटो)

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 21 Jul 2023 03:03 PM (IST)
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Income Tax Return: Who should use ITR-3 form
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। अगर आप आखिरी डेट का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस दिन पोर्टल पर ज्यादा भीड़ की वजह से सर्वर डाउन हो जाए।

आपको आईटीआर फाइल करते समय सतर्क चाहिए। एक छोटी सी गलती की वजह से आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। आपको रिटर्न फाइल करते समय सही आईटीआर फॉर्म को ही सिलेक्ट करना चाहिए।

कितने तरह के होते हैं आईटीआर फॉर्म

इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म को आईटीआर-1 से आईटीआर-7 में बांटा है। ये आपके इनकम, इनकम के सोर्स और टैक्सपेयर्स के कैटेगरी पर  निर्भर करता है।

आईटीआर-1 फॉर्म को सहज भी कहा जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनकी इनकम 50 लाख रुपये तक होती है। इनके पास संपत्ति या फिर अन्य सोर्स जैसे इंटरेस्ट आदि और कृषि इनकम से 5,000 रुपये तक ही आता होगा। वहीं, आईटीआर-2 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए होता है जिनकी इनकम कोई प्रोफेशन या फिर बिजनेस से नहीं आता हो।

इसके अलावा आईटीआर-3 फॉर्म उन व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए होती है जिनकी इनकम उनके बिजनेस या प्रोफेशन से आती हो। अगर आप सैलरी या फिर पेंशन से लाभ कमाते हैं तो आप भी आईटीआर-3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आईटीआर-3 फॉर्म कैसे दाखिल करना चाहिए?

आईटीआर-3 फॉर्म कौन फाइल करें

  • अगर आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं,तब आईटीआर-3 फॉर्म  फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम लॉ, मेडिसिन, इंजिनियरिंग,वास्तुशिल्प की सर्विस,टेक्नॉलॉजी कंसल्टेशन,इंटिरियर डिजाइनर,या फिर भारत सरकार के गैजेट ऑफिसर हैं के तौर पर आती है तब भी आपको ये रिटर्न फाइल करते समय ये फॉर्म भरना होगा।
  • इसके अलावा अगर आपके पास किराए के घर से या किराए पर दी गई संपत्ति से भी कमाई होती है तब भी आपको रिटर्न फाइल करते समय इस फॉर्म का उपयोग करना होगा।
  • अगर आप एक वेतनभोगी या पेंशनभोगी व्यक्ति हैं और आपकी इनकम की कैटेगरी में ये सब शामिल है तो रिटर्न फाइल करते समय आईटीआर-3 फॉर्म को भरना चाहिए।
  • इस फॉर्म को वो भी व्यक्ति भरते हैं जिनकी इनकम के सोर्स में लॉटरी जीतना, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, आदि शामिल है।
  • अगर आपने एक वित्त वर्ष में किसी भी कंपनी  के शेयर बेचे हैं और आपको उस से लाभ हुआ है तब भी आपको ये फॉर्म का चयन करना चाहिए।
  • आपके पास विदेशी संपत्ति है या फिर भारत के बाहर कहीं पर कोई पैसे इन्वेस्ट किये हैं तो आपको आईटीआर-3 दाखिल करना होगा।
  • अगर आपके पास खेती की जमीन है और उसपर आपको 5,000 रुपये से ज्यादा का इनकम आता है तो आपको आईटीआर-3 दाखिल करना होगा।

आईटी-3 फॉर्म कौन फाइल नहीं करेंगे

यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने धारा 44 एडी, 44एडीए, या 44 एई के तहत इनकम आती है तब आपको आईटीआर-3 दाखिल नहीं करना चाहिए। सही आईटीआर फॉर्म चुनने के लिए आपको अपनी इनकम सोर्स और टैक्स स्लैब को समझना होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स हैं तो आपको एक से ज्यादा आईटीआर फाइल करनी होगी।

आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सही फॉर्म दाखिल करें और साथ ही आपसे कोई छूट ना हो जाए तो आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना चाहिए। अगर गलती से आप कोई गलत आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपके द्वारा दाखिल आईटीआर अमान्य रिटर्न माना जाएगा। इसके अलावा आप दंड के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको हर आईटीआर फॉर्म को समझना चाहिए उसके बाद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए।

आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करना न केवल एक संवैधानिक दायित्व है बल्कि एक नागरिक के रूप में एक जिम्मेदारी भी है।