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ITR में कम करके दिखा रहे हैं अपनी इनकम, पहले जान लें Income Tax के ये नियम; जाना पड़ सकता है जेल

Income Tax Rule for Underreporting Income कुछ लोग कई बार टैक्स बचाने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) में अपनी इनकम को कम करके दिखाते हैं। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल भी खराब होती है और साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देने के साथ ही बड़ी कार्यवाही कर सकता है। (फोटो - जागरण फाइल)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sat, 08 Jul 2023 07:33 PM (IST)
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ITR जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में हर व्यक्ति को इस तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही जानकारी के साथ फाइल करना होता है, लेकिन भारत में लोग टैक्स को बचाने के अलग-अलग तरीके ढूढंते हैं। कई लोग इसी कारण से आईटीआर में अपनी इनकम को कम करके बताते हैं।

ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है सरकार इसे लेकर समय-समय पर चेतावनी भी दे रहती है, जिससे कि लोग गलत इनकम के साथ आपना आईटीआर फाइल न करें।

ITR में आय कम करके दिखाने पर कितना लगता है जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, अगर कोई अपनी इनकम को कम करके या गलत डिडक्शन क्लेम करता है तो उस व्यक्ति पर बन रहे टैक्स का 200 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से टैक्स की वसूली की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल में भी डाला जा सकता है।

गलत आईटीआर भरने पर क्या करें?

अगर आपने गलती से आईटीआर में अपनी इनकम को गलत दर्शाया है तो आयकर विभाग इस गलती को सुधारने के लिए आपको एक और मौका देता है। इनकम टैक्स की धारा 140B के तहत आप वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बकाए टैक्स का भुगतान करके अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत रिवाइजड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जब आप पहले ही रिटर्न भर चुके हैं।

इन कारणों की वजह से इनकम टैक्स दे सकता है नोटिस

  • अगर आप गलत फॉर्म के साथ आईटीआर फाइल कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। आईटीआर भरने से पहले आपकी सही फॉर्म का चुनाव करना चाहिए।
  • जब आपके आय कम दिखाने के लिए गलत डिडक्शन क्लेम की हो।
  • कुछ आय के स्रोत को आपने दिखाया न हो।
  • आईटीआर में आय को अपनी सही इनकम से कम करके दिखाया हो।
  • फॉर्म 26AS से आपकी आईटीआर की जानकारी नहीं मिल रही हो।