Income Tax: कट न जाए आपकी सैलरी, आज ही करे लें टैक्स की प्लानिंग और बचाएं अपने पैसे
Income Tax Saving Tips इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं में वेतन पाने वाले लोगों को कई तरह की छूट दी जाती हैं। इसमें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में मिलने वाली छूट शामिल हैं जिसके बारे में हम अपने इस लेख में बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Fri, 20 Jan 2023 01:17 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Saving Tips चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। ये समय वेतन पाने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आप एक अच्छी टैक्स प्लानिंग कर अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। ऐसे में आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो तुरंत ये काम करें।
आज हम आपको अपने इस लेख में टैक्स सेविंग के उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जारिए आप अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम टैक्स के बोझ को कम करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस तरह आप एनपीएस में निवेश कर आप एक वर्ष में दो लाख रुपये तक बचा सकते हैं।पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविंडेंट फंड एक लंबी अवधि की सरकारी योजना है। इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें निवश करने पर निवेशक को इमकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट होती है। फिलहाल इस पर सरकार की ओर से 7.1 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है।लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance)
लाइफ इंश्योरेंस खरीदकर भी आप टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के अंतर्गत अधिकतम 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है।