Move to Jagran APP

Indian Railway Rule: किन मामलों में खटखटा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा, कहां करें शिकायत

Indian Railway Rule विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में भारतीय रेलवे का नाम भी शामिल है। भारतीय रेलवे अपने यात्री को सभी सुविधाएं देने की पूरी कोशिश करता है।कई बार रेलवे की सुविधाओं में गलती से चूक भी हो जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या यात्री रेलवे की शिकायत के लिए कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Sat, 19 Oct 2024 03:08 PM (IST)
Hero Image
Indian Railway Rule: कब-कब कर सकते हैं शिकायत
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में रोजाना 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे पूरी कोशिश करता है कि वह अपने सभी यात्री को सारी सुविधा मुहैया करवाए। फेस्टिवल सीजन में घर जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली हर सुविधा में कई बार चूक हो जाती है।

ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों को शिकायत करने का अधिकार भी देता है ताकि सफर के दौरान यात्री को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यात्रियों के पास अधिकार है कि वह रेलवे से जुड़े कई मामलों में कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

हम आपको बताएंगे कि आप भारतीय रेलवे से जुड़े किन मामलों की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे से शिकायत कहां करना है। 

इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई यात्री सेकेंड क्लास की टिकट लेता है पर वह जब स्टेशन जाता है तब पता चलता है कि रेलवे ने डिब्बा लगाया ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 

आज के समय में सभी ट्रेन में भारती रेलवे द्वारा कैटरिंग सर्विस उपलब्ध होती है। अगर यात्री को कैटरिंग सर्विस में कोई परेशानी जैसे समय पर खाना न मिलना या फिर खराब खाना मिलना। इन स्थितियों में भी यात्री शिकायत कर सकते हैं।  

अगर ट्रेन में सफाई नहीं है. वॉशरूम गंदे पड़े हैं तब भी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की जा सकती है। 

ट्रेन के लेट हो जाने पर समयसीमा के भीतर यात्री रिफंड के लिए अप्लाई करता है। समय के भीतर टीडीआर फाइल करने के बाद भी रिफंड नहीं आता है तो भी यात्री शिकायत कर सकता है। 

अगर सफर के दौरान यात्री का सामान चोरी हो जाता है और वह रिरवर नहीं होता है तब यात्री शिकायत कर सकता है।   

Railmadad से करें शिकायत

  •  सबसे पहले https://railmadad. Indianrailways.gov.in/madad/final/home.jsp पर जाएं।
  • अब शिकायत दर्ज करने के लिए ट्रेन कंप्लेंट ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करें। 
  • अब मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद Get OTP को सेलेक्ट करें।
  • अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
  • इसके बाद अपना PNR Number भरे और शिकायत दर्ज करें। आप चाहें तो उससे संबंधित फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद सबमिट को सेलेक्ट करें। 
बता दें कि शिकायत दर्ज

नोट: शिकायत दर्ज करने के बाद आपको Reference नंबर मिलेगा। इस नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत के स्टेटस को ट्रेक कर सकते हैं।