Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर करते समय हो गया सामान चोरी, जानिए क्या है भारतीय रेलवे के नियम
Indian Railway Rules ट्रेन में सफर करते समय कई बार सामान चोरी करने का मामला सामने आता है। वैसे तो हमें अपने सामान की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर आपका भी ट्रेन में सफर करते समय कोई सामान खो या चोरी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा क्या ऐसी स्थिति में आपको अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ना पड़ेगा? (जागरण फाइल फोटो)
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sun, 22 Oct 2023 06:40 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कई लोग ट्रेन को पसंद करते हैं। ट्रेन में सफर करने का खर्चा काफी कम होता है और यह सुरक्षित साधन भी है। वैसे ट्रेन में सफर करते समय हमें काफी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है।
कई बार ट्रेन में सामान चोरी या फिर खो जाने का मामला भी सामने आ चुका है। इस तरह की स्थिति के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए नियम आपके काम आ सकते हैं। आइए, जानते हैं कि अगर कभी आपका सामान भी ट्रेन में सफर करते समय खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए?
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सामान चोरी या खो जाने पर क्या करें
जब भी ट्रेन में सफर करते समय सामान खो जाने या चोरी हो जाने का मामला सामने आता है तो लोग घबरा जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। उन्हें सबसे पहले रेलवे अधिकारियों और रेलवे पुलिस बल (RPF) से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भी दर्ज करवा सकते हैं।
अगर आपका सामान सफर के दौरान ट्रेन से चोरी होता है तो आपको ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट या गार्ड से संपर्क करना चाहिए। वह आपको एफआईआर फॉर्म देंगे। आपको वो फॉर्म भरना होगा, बाद में इस फॉर्म को स्थानीय पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा। आपको इस शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी यात्रा को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पास के स्टेशन के आरपीएफ सहायता पोस्ट पर भी जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
अगर रेलवे अधिकारी को आपका सामान वापस मिल जाता है तो वह आपसे संपर्क करेंगे। इसके बाद वह जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ यह पुष्टि करेंगे कि यह सामान आपका है या नहीं। सामान की पुष्टि होने के बाद आपको सामान वापस कर दिया जाएगा। अगर आपकी कोई कीमती सामान चोरी होती है तो रेलवे अधिकारी उस सामान को 24 घंटे तक स्टेशन पर रखा जाता है, उसके बाद उसे जोनल ऑफिस भेजा जाता है।
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