Inoperative PAN Card: निरस्त हो गया है पैन कार्ड तो ना हों परेशान, इतने दिनों में दोबारा हो जाएगा एक्टिवेट
अगर आप भी 30 जून 2023 की तारीख चूक गए हैं और अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो अब आप भी पैन कार्ड से कुछ वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगें। नियमों में मुताबिक आपका पैन 1 जुलाई से निरस्त हो जाएगा। सवाल यह है कि अब आपका पैन कार्ड दोबारा कब चालू होगा। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Fri, 07 Jul 2023 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने 30 जून 2023 तक अपना आधार कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को लिंक नहीं करवाया है तो ऐसे में आपको कुछ वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पैन कार्ड देना जरूरी होता है।
CBDT के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि समय सीमा से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया है तो पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और आखिर कितने दिनों में आपका पैन कार्ड दोबारा चालू हो सकता है।
कितने दिनों में दोबारा होगा चालू?
अगर आप 30 जून की लास्ट डेट की सीमा चूक गए हैं कि तो अब आपको पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
आपको बता दें कि जुर्माना भरने के 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवधि तक यानी 30 दिन तक पैन निष्क्रिय रहेगा।
क्या-क्या भगुतना पड़ सकता है खामियाजा?
- 1 जुलाई, 2023 से, वैसे टैक्सपेयर का पैन जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है:
- ऐसे पैन कार्ड के विरुद्ध कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
- ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।
- टीडीएस और टीसीएस अधिनियम में प्रावधान के अनुसार उच्च दर पर काटा/संग्रह किया जाएगा।
कैसे चेक करें आपका पैन वैध है या अवैध?
- ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं।
- ई-फाइलिंग होमपेज पर अपना पैन सत्यापित करें पर क्लिक करें।
- अपना पैन सत्यापित करें पृष्ठ पर, अपना पैन, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
- सत्यापन पृष्ठ पर, चरण 3 में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और मान्य करें पर क्लिक करें।
कैसे चेक करें आपका पैन-आधार से लिंक है या नहीं?
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- त्वरित लिंक सेक्शन में आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा उसे चुनें।
- अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।
- स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक स्थिति दिखाएगी।