Pan Card बंद होने के बावजूद, इन चीजों के लिए कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, जानें पूरी डिटेल्स
Pan Card इस महीने से उन सभी व्यक्तियों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है जिनका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में आप कई तरह के ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको कई तरह की सुविधा से भी वंचित हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि आप अपने निष्क्रिय पैन कार्ड से कौन-से मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? (जागरण फाइल फोटो)
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 14 Jul 2023 04:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। ये कार्ड देश में एक तरह के जरूरी दस्तावेज के तौर पर काम करता है। भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 30 जून 2023 की डेडलाइन दी थी।
जिन व्यक्ति ने इस डेट तक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन सभी का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। अगर आपका भी पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आपको कई तरह के लाभ से वंचित रहना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि निष्क्रिय पैन कार्ड पर आप कौन-सा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं?
निष्क्रिय पैन कार्ड पर कर सकते हैं ये ट्रांजैक्शन
- आपने अगर किसी बैंक बैंक में एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाया है तो आप वित्तीय वर्ष में कुल इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिनीयर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये तय की गई है।
- आप किसी भी एक वित्तीय साल में म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड ही पा सकते हैं।
- आप 10 लाख रुपये से ज्यादा की कार खरीद सकते हैं।
- आप ईपीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं।
- अगर आपके मकान का मासिक किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक दे सकते हैं।
- आप 15,000 रुपये से ज्यादा का कमीशन या फिर ब्रोकरेज पेमेंट हासिल कर सकते हैं।
- कॉन्ट्रैक्ट के कामों के लिए आप 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान कर सकते हैं।
निष्क्रिय पैन कार्ड पर नहीं कर सकते हैं ये काम
- अगर आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं है तो आप किसी भी बैंक में कोई अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं।
- इसी के साथ आप कोई भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे।
- आप शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकते हैं।
- अगर आप विदेश जाते हैं तब 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं करवा सकते हैं।
- इसके अलावा आपको टैक्स पेमेंट के लिए टीडीएस और टीसीएस की ज्यादा दरों में भुगतान करना होगा।
- अगर आपका कोई पेंडिंग टैक्स रिफंड है तो पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद आपको कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- इसी के साथ अगर आप 2 लाख से ज्यादा की कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स का भुगतान करना होगा।