Aadhaar से पेमेंट करने पर जीएसटी के साथ देना होगा चार्ज, कैश लेनदेन के नियमों में हुआ बदलाव
अगर आप AePS का उपयोग करते हुए लेनदेन करते हैं तो आपको इसके लिए अधिक शुल्क देना होगा। कैश निकालने और कैश डिपॉजिट के नियमों को बदल दिया गया है। आप भी इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Mon, 14 Nov 2022 05:09 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आधार के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के लिए शुल्क बढ़ा दिया है। AePS के नए लेनदेन शुल्क 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी होंगे। ऐसे में अगर आप भी एक दिसंबर या उसके बाद अपने आधार का इस्तेमाल कर कोई पेमेंट करने जा रहे हैं या पेमेंट लेने जा रहे हैं तो नए नियमों को जान लें।
आधार भुगतान प्रणाली (AePS) एक ऐसी सेवा है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपने आधार इनेबल्ड बैंक खाते से लेनदेन के लिए आधार का उपयोग कर सकता है। ग्राहक इसके माध्यम से बैलेंस पूछताछ, नकद जमा, नकद निकासी और पैसे भेजने जैसे बुनियादी बैंकिंग लेनदेन कर सकता है।
कितना देना होगा चार्ज
नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, एईपीएस के जरिए कैश ट्रांजैक्शन के प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये से अधिक जीएसटी लगाया जाएगा। बता दें कि यह चार्ज मुफ्त लेनदेन की सीमा के बाद लिया जाएगा। मिनी स्टेटमेंट पर प्रति लेनदेन 5 रुपये और जीएसटी वसूल की जाएगी। जिन लोगों का खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नहीं है, वे ग्राहक महीने में एक बार नकद निकासी, नकद जमा और मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं।ग्राहक नामांकन करते समय बैंक के नाम, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट के साथ आधार के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं।
लेनदेन को आसान बनाता है आधार
NPCI का कहना है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके बैंक खातों तक ग्राहकों की आसान और सुरक्षित बनाता है। AePS किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक/आइरिस जानकारी पर काम करता है, और इस प्रकार धोखाधड़ी के खतरों को समाप्त करता है।