Insurance after Retirement: रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी इंश्योरेंस की टेंशन, 65 की उम्र के बाद भी मिलेगा बीमा
अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकेंगे। निजी कंपनियां उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकेंगी। वहीं 60 माह या पांच साल तक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जारी रहने के बाद कंपनी किसी भी बहाने से आपके इंश्योरेंस क्लेम को खारिज नहीं कर सकेगी। पहले आठ साल तक लगातार कवरेज के बाद यह सुविधा प्राप्त होती थी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकेंगे। निजी कंपनियां उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकेंगी। वहीं, 60 माह या पांच साल तक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जारी रहने के बाद कंपनी किसी भी बहाने से आपके इंश्योरेंस क्लेम को खारिज नहीं कर सकेगी। पहले आठ साल तक लगातार कवरेज के बाद यह सुविधा प्राप्त होती थी।
इरडा ने जारी किया नया निर्देश
भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए है जो चालू वित्त वर्ष से लागू माना जाएगा। अभी कई बार हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां किसी बहाने से या यह कहकर इंश्योरेंस क्लेम को खारिज कर देती है कि इस बीमारी के बारे में इंश्योरेंस कवरेज लेने के दौरान नहीं बताया गया था। लेकिन पांच साल तक कवरेज जारी रहने के बाद कंपनी यह भी नहीं कह सकेगी। उन्हें हर बीमारी के इलाज के क्लेम का भुगतान करना होगा।
तीन साल के बाद मिलने लगेगा कवरेज
उपभोक्ता के हक में इरडा ने एक और फैसला लिया है, जिसके मुताबिक पहले से घोषित बीमारी का कवरेज अब तीन साल के बाद मिलने लगेगा। पहले इसकी सीमा चार साल की थी। मान लीजिए कोई उपभोक्ता मधुमेह से पहले से पीड़ित है तो कवरेज लेने के चार साल के बाद इस बीमारी के नाम पर उसे अस्पताल में भर्ती का क्लेम मिलता था जो अब तीन साल कर दिया गया है।इंश्योरेंस कंपनियों को विभिन्न उम्र के लोगों के मुताबिक हेल्थ उत्पाद लाने की इजाजत दे दी गई है। अब वरिष्ठ नागरिक, महिला या छात्रों के लिए अलग-अलग किस्म के हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद लांच किए जा सकेंगे।यह भी पढ़ेंः CJI DY Chandrachud: 'जब मैं वोट देता हूं तो...', लोकसभा चुनाव के बीच प्रधान न्यायाधीश ने लोगों से की वोट देने की आपील