क्या सोशल मीडिया से हो रही इनकम के बारे में कंपनी को बताना है जरूरी? जानिए क्या कहता है कानून
Income from Social Media अगर आप अपनी नौकरी के अलावा किसी और सोर्स से कमाई करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। यूट्यूब फेसबुक और एक्स जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिए अगर आपकी कमाई होती है तो क्या इसकी सूचना अपने कंपनी को देना जरूरी है? जानिए क्या कहता है कानून क्या लीगल सोर्स से कर सकते हैं कमाई पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 08 Nov 2023 08:30 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। तेजी से बढ़ते डिजिटल दुनिया आजकल कमाई की सोर्स सीमित नहीं रह गए हैं। पहले लोग कमाई के लिए अपने जॉब या फिर बिजनेस पर निर्भर होते हैं लेकिन अब लोग सोशल मीडिया जैसे यू-ट्यूब (YouTube), फेसबुक (Facebook) और एक्स (X) से भी कमाई करने लगे हैं।
अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ सोशल मीडिया से भी कमाई करते हैं। इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वहां क्या किसी अन्य सोर्स से कमाई करना लीगल है या नहीं।
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क्या कहता है कानून?
कानून के हिसाब से देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा सोर्स से कमाई करने से रोके। हालांकि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां कोई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो जहां आपके कंपनी द्वारा किसी अन्य जगहों से कमाई पर रोक लगाता हो तो उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।अन्य कमाई का सोर्स
अन्य कमाई के सोर्स में सोशल मीडिया के अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी वायदा कारोबार में ट्रेडिंग करके कमाई करते हैं तो हो सकता है आपको अपनी कंपनी के एचआर को इस बात की सूचना देनी पड़े, हालांकि इसका कोई लिखित कानून नहीं है।