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Mutual Fund KYC : म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक कर लें ये काम, वरना होगी परेशानी

अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको हर हाल में 31 मार्च तक अपनी केवाईसी (नो योर कस्टमर) पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर हो सकता है कि आपकी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन रोक दिया जाए। अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी वेरिफाई नहीं कराया है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को दोबारा केवाईसी करानी होगी।

By Jagran News Edited By: Suneel Kumar Updated: Sat, 30 Mar 2024 07:11 PM (IST)
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मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी वेरिफाई नहीं कराने वालों को दिक्कत हो सकती है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड बहुत से लोगों का पसंदीदा माध्यम है। इसमें जोखिम रहता है, लेकिन अच्छे रिटर्न की गुंजाइश भी रहती है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको अपनी केवाईसी (नो योर कस्टमर) पर फिर से नजर डाल लेनी चाहिए। 31 मार्च तक जिन निवेशक की केवाईसी पूरी नहीं हुई होगी, उन्हें 1 अप्रैल से किसी भी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन की इजाजत नहीं रहेगी।

क्या नियम है म्यूचुअल फंड केवाईसी का?

जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों की केवाईसी किसी भी 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' के जरिए नहीं हुई है। उन्हें 31 मार्च तक अपनी दोबारा केवाईसी करानी होगी। ऐसा ना करने की सूरत में उन्हें किसी भी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं होगी, फिर चाहे वह SIP हो या SWP या फिर रेडेमप्शन।

अगर आप MFD (रेगुलर प्लान) के जरिए इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं, तो आपको दोबारा केवाईसी की जानकारी दी जाएगी। लेकिन, डायरेक्ट प्लान यानी खुद निवेश करने वालों को यह सूचना मिलना जरूरी नहीं।

क्या सबको करानी होगी केवाईसी?

सभी निवेशकों को केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपने वैध दस्तावेजों के जरिए अपनी केवाईसी कराई है और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी वेरिफाई हैं, तो आपको दोबारा केवाईसी कराने के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं।

एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन निहायत जरूरी है। अगर किसी ने अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वेरिफाई नहीं किया है और वैध दस्तावेजों से केवाईसी कराया है, तो भी उनका ट्रांजेक्शन रोक दिया जाएगा।

आधार पैन लिंक करना भी जरूरी

अगर किसी निवेशक ने आधिकारिक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड दिया है, तो उसे पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। मान लीजिए कि किसी निवेशक ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफाई कर ली है, लेकिन उसका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं है। इस सूरत में भी उसकी केवाईसी पूरी नहीं मानी जाएगी।

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