ITR Filing: फॉर्म-16 के बिना भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें क्या है पूरा प्रोसेस
ITR Filing 2023 हर साल करदाता को टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इसके लिए फॉर्म-16 सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अब आप फॉर्म-16 के बिना भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है?
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 17 Jun 2023 08:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2023 है। हर साल टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इसको फाइल करते समय आपको कई सावधानियां बरतनी होती है।
रिटर्न फाइल करते समय आपको फॉर्म-16 की जरूरत होती है। इस फॉर्म में आपके टैक्स से जुड़े सभी रिकॉर्ड शामिल होते हैं। इसमें आपके वो टैक्स भी होते हैं जो आपकी सैलरी से काटा जाता है। इसे सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप भी कहा जाता है।
फॉर्म-16 के रिटर्न?
आईटीआर रिटर्न फाइल करते समय आप बिना फॉर्म-16 के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आप इन डॉक्यूमेंट को तैयार रख लें इसके बाद आप आराम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपको इसके लिए कौन-से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है?आपको फॉर्म-16 के बिना आईटीआर फाइल करना है तो आपको मंथली सैलरी स्लिप, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यानी फॉर्म 26 एएस आपको TRACES के वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको रेंट एग्रीमेंट और भी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आपको बैंक से मिलने वाले ब्याज के इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत है।
फॉर्म 26AS से कैसे फाइल करें आईटीआर
अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है तो आप फॉर्म 26 एएस के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस फॉर्म से एडवांस टैक्स और कोई भी बड़े लेनदेन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ आपको सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स की धारा 80 सी और 80 डी के तहत इंवेस्टमेंट का प्रूफ भी देना होगा। अगर आपने कोई होम लोन या फिर पर्सनल लोन लिया है तो आपको उसका भी प्रूफ देना होगा। इन सब को जमा करने के बाद आप आसानी से बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।