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ITR Filing 2023: आईटीआर में फॉर्म 16 लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो मिल सकता है Income Tax का नोटिस

Income tax return Filing आपको आईटीआर फाइल करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए। आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म-16 सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। आपको फॉर्म-16 में कई बातों की जांच करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sun, 18 Jun 2023 08:45 AM (IST)
ITR Filing 2023: आईटीआर में फॉर्म 16 लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो मिल सकता है Income Tax का नोटिस
ITR File 2023: Key things to check in Form-16

 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। हर साल आपको टैक्स रिटर्न पाने के लिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप सभी को फॉर्म-16 की जरूरत होती है। इसमें आपके इनकम, उससे होने वाली कटौती और आपके सैलरी से जुड़ी कई जानकारी शामिल होती है। आयकर अधिनियम 1961 के धारा 203 के तहत हर कंपनी को अपने कर्मचारी क इनकम के टीडीएस को दर्शाते हुए उसकी पूरी जानकारी फॉर्म-16 के द्वारा देना अनिवार्य कर दिया है। इस साल आपको 31 जुलाई 2023 तक आईटीआऱ फाइल कर देना चाहिए।

आपको जब फॉर्म-16 मिल जाएगा तब आपको कई तरह की जानकारी को चेक करना होगा। इसमें आपको इस बात कि विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आपको मिलने वाली कटौती सही है। इस तरह की कटौती में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंट (LTA) शामिल होती है।

आपको आईटीआर फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान देना चाहिए-

  • आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म 16 पर उल्लिखित पैन नंबर सही है या नहीं। अगर वो गलत है तो वो फॉर्म 26 एएस में नहीं दिखेगा जिससे आप  क्रेडिट क्लेम भी नहीं कर पाएंगे।
  • आपको अपने नाम , घर का पता, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जैसे बाकी जानकारी चेक करनी है। इसे ध्यान से जांच करें।
  •  फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरणी का शो किये गए टैक्स की तुलना करनी चाहिए। आपको अपनी सैलरी से काटे गए टैक्स को कई बार चेक करना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है तो आप नियोक्ता को फॉर्म 16 में इस जानकारी को सही करने का अनुरोध करें।
  • अगर आपने पुराने टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आप डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सुनिश्चित करें कि वे फॉर्म 16 में सभी जानकारी सही हो।
  • अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको पुरानी कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लें।