ITR Filing 2024: भारत में Cryptocurrency से हुई कमाई पर कैसे लगता है टैक्स, क्या है आयकर विभाग के नियम
ITR Filing 2024 Cryptocurrency जिसे ‘मल्टीबैगर रिटर्न’वाला एसेट माना जाता है। वर्तमान में यह भारत में मान्य नहीं है लेकिन निवेशकों को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। क्रिप्टोकरेंसी द्वारा होने वाली इनकम आयकर कानून की धारा-115BBH में आती है। अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो चलिए जानते हैं कि इसपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) फाइल करने की तारीख अब नजदीक ही है। ऐसे में जहां कई करदाताओं ने रिटर्न फाइल कर दिया है तो वहीं कई करदाता अभी आईटीआर फाइल करेंगे।
देश में कई निवेशक क्रिप्टकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करते हैं। वैसे तो भारत में यह अभी तक वैध नहीं है, लेकिन क्रिप्टो निवेशक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। अगर क्रिप्टोकरेंसी के रिटर्न की बात करें तो इसमें निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। यह एक तरह से ‘मल्टीबैगर रिटर्न’वाला एसेट बन गया है।
जिस तरह डीमैट अकाउंट (Demat Account) के जरिये शेयर का खरीद बिक्री होती है। ठीक, इसी प्रकार क्रिप्टोकरेंसी को भी खरीद या बेच सकते हैं। भारत में आप क्रिप्टो से किसी भी तरह की पेमेंट करने की अनुमति नहीं है।
चलिए, जानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर आयकर विभाग द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं।
कैसे लगता है टैक्स
भारत सरकार ने भले ही क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं दी है पर इसे डिजिटल एसेट क्लास के तौर पर मान्यता मिल गई है। आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी कैपिटल गेन टैक्सेशन की कैटेगरी में आता है।यह भी पढ़ें- क्या होता है Maternity Insurance, कैसे करें सही प्लान का चुनाव? यहां जानें जवाब