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ITR Filing: पिछले साल के मुकाबले अप्रैल-जून के बीच दोगुना भरा गया आईटीआर, रिटर्न की संख्या 1.36 करोड़ के पार

ITR देश भर में सभी नागरिक को रिटर्न फाइल करना होता है। जिस भी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है उन सभी को रिटर्न फाइल करना चाहिए। इस साल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। इस साल अप्रैल-जून के बीच 1.36 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुका है। यह पिछले साल की तुलना में दोगुना है।  

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Mon, 07 Aug 2023 01:59 PM (IST)
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इस साल अप्रैल-जून के बीच दोगुना भरा गया आईटीआर
 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ITR Return 2023: रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब जा चुकी है। 31 जुलाई 2023 तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुका है। आयकर विभाग अब करदाता को टैक्स- रिफंड भी दे रही है।

आयकर विभाग ने बताया कि इस साल अप्रैल-जून 2023 के बीच दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया है। अब इसकी संख्या 1.36 करोड़ से अधिक हो गई है। टैक्सपेयर्स ने अंतिम समय वेबसाइट पर भीड़ से बचने के लिए जल्दी रिटर्न दाखिल किया है।

आईटीआर भरने की समय सीमा

जिन भी करदाता को अपना अकाउंट ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है वह 31 जुलाई 2023 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 थी। ऐसे में अप्रैल-मार्च में अर्जित आय के टैक्सपेर्यस को आईटीआर फाइल करने की समय सीमा भी 31 जुलाई, 2023 थी।

आईटीआर फाइल के आंकड़े

इस साल जुलाई में  5.41 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर ने रिटर्न फाइल किया है। यह संख्या जुलाई के अंत में 6.77 करोड़ से अधिक हो गई। वहीं ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध आईटीआर फाइलिंग के तुलनात्मक आंकड़े के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल-जून 2022-23 में 70.34 लाख से अधिक टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। वहीं इस वित्तीय वर्ष अप्रैल-जून 2023-24 में यह संख्या 93.76 फीसदी बढ़कर 1.36 करोड़ से अधिक हो गई।

इस साल 26 जून तक 1 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए थे। वहीं पिछले वित्त वर्ष में 8 जुलाई को 1 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे। आयकर विभाग ने  जल्दी आईटीआर दाखिल करने का श्रेय करदाताओं के साथ-साथ ई-मेल, एसएमएस अभियानों और  सोशल मीडिया के अभियानों को दिया है।

कब तक भर सकते हैं आईटीआर

वित्त वर्ष 2023 में रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। इस तारीख तक जिस भी करदाता ने रिटर्न फाइल किया है उनको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ी। वहीं, कई करदाते ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। उनके पास अभी भी मौका है। वह 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ उन्हें पेनल्टी भी देनी होगी।