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ITR भरते समय आपसे हो गई गलती, क्या आमान्य हो जाएगा आपका रिटर्न? जानें अब क्या है उपाय

Income Tax Return Filing रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम आज ही कर देना चाहिए। कई बार हम रिटर्न दाखिल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। ऐसे में हमें डर रहता है कि हमारे नाम से नोटिस तो जारी नहीं हो जाएगा। आप उन गलती को ठीक भी कर सकते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Mon, 31 Jul 2023 05:00 PM (IST)
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ITR filing Due Date mistake in itr i

 नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जुलाई 2023 है। देश में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। कई बार आईटीआर दाखिल करते समय हम से कोई गलती हो जाती है। हम इन गलती को दोबारा सुधार सकते हैं। आप जब रिटर्न वेरीफाई करें उस से पहले आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं।

अगर आपने रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है तो आप एक नया रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले रिटर्न को वेरीफाई करें, उसके बाद ही दूसरा रिटर्न फाइल करें। वहीं, अपने रिटर्न को वेरीफाई कर दिया है उसके बाद आप रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

रिटर्न वेरीफाई क्यों जरूरी

इनकम टैक्स नियमों के तहत अगर आप रिटर्न फाइल करने के बाद वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको रिटर्न अमान्य हो जाएगा। रिटर्न का सत्यापन करना आईटीआर फाइल करने का एक तरीका है। आपको रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर रिटर्न को वेरीफाई कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है।

रिवाइज्ड रिटर्न भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

आपको अपने रिवाइज्ड रिटर्न भरते समय ओरिजनल आईटीआर Acknowledgement नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको ओरिजनल आईटीआर भरने की तारीख भरनी होती है। अगर कोई करदाता पहले रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है तो उसे इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर एरर शो होगा।

रिवाइज्ड रिटर्न कब तक भरें

देश में कोई भी करदाता 31 जुलाई 2023 तक बिना कोई जुर्माना दिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। आपको बता दें कि कोई भी करदाता केवल एक बार ही ओरिजनल रिटर्न फाइल कर सकता है। रिवाइज्ड रिटर्न को लेकर कई एक्सपर्ट कहते हैं कि रिवाइज्ड रिटर्न को जरूरत के समय ही भरना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो आयकर विभाग उनसे पूछताछ कर सकते हैं।