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ITR Filing: इन टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका, जानें क्या है डेडलाइन

ITR Filing अगर आप ऑडिटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बता दें कि इसकी लास्ट डेट नजदीक आने वाली है। सामान्य करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो चुकी है।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Thu, 03 Nov 2022 04:22 PM (IST)
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ITR Due Date: Audited ITR Deadline extended till 7 November
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ITR Filing: अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और आपका खाता ऑडिटेड है तो इसकी डेडलाइन करीब आ रही है। 7 नवंबर 2022 ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। सामान्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2022 थी। 

सामान्य करदाताओं को इस साल (AY 2022-23) एक दिन के लिए भी आईटीआर फाइल करने में राहत नहीं मिली, जबकि जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 7 दिनों के लिए 7 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 31 अक्टूबर थी। आपको बता दें कि पिछले साल आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पांच महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी गई थी।

7 नवंबर है लास्ट डेट

सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाता है। यह 31 अक्टूबर 2022 से 07 नवंबर 2022 तक बढ़ाई जाती है।

छुट्टियों के कारण हुआ बदलाव

अक्टूबर में पड़ने वाली लगातार छुट्टियों के कारण आईटीआर फाइल करने की तिथि को बढ़ाना जरुरी हो गया था। आपको बता दें कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को लेकर काफी सख्त थी। बार-बार आयकर विभाग के पोर्टल पर शिकायत के बाद भी सामान्य करदाताओं के लिए आईटीआर बढ़ाने की अंतिम तिथि में कोई ढील नहीं दी गई।

एक फॉर्म जारी करने पर विचार

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सभी प्रकार के करदाताओं के लिए समान आयकर रिटर्न (आइटीआर) फार्म लाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस फार्म में वर्चुअल डिजिटल असेट्स से होने वाली आय की अलग से जानकारी दी जा सकेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि प्रस्तावित यूनिफॉर्म आइटीआर फार्म में ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों को छोड़कर सभी प्रकार के करदाता रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इस प्रस्ताव पर सीबीडीटी ने सभी हितधारकों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं। अभी विभिन्न वर्गों के करदाताओं के लिए सात प्रकार के आइटीआर फार्म प्रचलन में हैं।

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