5.83 करोड़ लोगों ने फाइल किया ITR, 31 जुलाई है आखिरी तारीख, फिर नहीं मिलेगा मौका
ITR Filing वित्त वर्ष 2022-23 में रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट अब नजदीक आ गई है। देश में अभी तक 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हो गए हैं। अगर आपने भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको बता दें कि 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना होगा। ऐसे में जानते हैं कि आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sun, 30 Jul 2023 03:56 PM (IST)
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आ गई है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम कल तक कर देना चाहिए। 1 अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर आपको पेनल्टी देना होगी। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अभी तक 5.83 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल हो गए हैं। इस आंकड़ो ने पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर दिया है।
📢 Kind Attention 📢
Here are some statistics of the Income Tax Returns filed.
5.83 crore #ITRs have been filed till 1 pm today (30th July) crossing the number of ITRs filed till 31st July, last year.
We have witnessed more than 46 lakh successful logins till 1 pm today and…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 30, 2023
जिस भी व्यक्ति ने अभी तक अपना अकाउंट ऑडिट नहीं करवाया है उन्हें 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया कि 30 जुलाई 2023 के दोपहर 1 बजे तक 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल हो गए हैं। इस आंकड़े ने पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या को पार कर दिया है।
1.78 करोड़ से ज्यादा हुए ई-फाइलिंग
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आज 1 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 46 लाख से ज्यादा सफल लॉगिन देखने को मिले है। वहीं शनिवार को 1.78 करोड़ से ज्यादा सफल ई फाइलिंग लॉगिन हुए थे। इसके अलावा विभाग ने बताया कि पिछले 1 घंटे में 3.04 लाख आईटीआर दाखिल हो चुके हैं।ऐसे फाइल करें आईटीआर
- आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है।
- अब आप पैन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ई-फाइलिंग अकाउंट को लॉग-इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं होता है तो आपको "रजिस्टर" पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको वो मूल्यांकन वर्ष सिलेक्ट करना है जिस वर्ष का आपको रिटर्न फाइल करना है।
- अब आप आईटीआर फॉर्म को चुनें। ये फॉर्म आपके इनकम और उसके सोर्स पर निर्भर करता है।
- इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म भरना है। आप मैन्युअल रूप से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करें और उसकी जानकारी दर्ज करें।
- आप जब रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको उसे वेरीफाई भी करना चाहिए।
- रिटर्न वेरीफाई करने के बाद आप इसे जमा कर सकते हैं।