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5.83 करोड़ लोगों ने फाइल किया ITR, 31 जुलाई है आखिरी तारीख, फिर नहीं मिलेगा मौका

ITR Filing वित्त वर्ष 2022-23 में रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट अब नजदीक आ गई है। देश में अभी तक 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हो गए हैं। अगर आपने भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको बता दें कि 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना होगा। ऐसे में जानते हैं कि आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sun, 30 Jul 2023 03:56 PM (IST)
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itr filing last date 5 83 cr ITRs filed for 2022 23 fiscal year
 नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आ गई है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम कल तक कर देना चाहिए। 1 अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर आपको पेनल्टी देना होगी। आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अभी तक 5.83 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल हो गए हैं। इस आंकड़ो ने पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर दिया है।

जिस भी व्यक्ति ने अभी तक अपना अकाउंट ऑडिट नहीं करवाया है उन्हें 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। आयकर विभाग ने ट्वीट करके बताया कि 30 जुलाई 2023 के दोपहर 1 बजे तक 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल हो गए हैं। इस आंकड़े ने पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या को पार कर दिया है।

1.78 करोड़ से ज्यादा हुए ई-फाइलिंग

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार आज 1 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 46 लाख से ज्यादा सफल लॉगिन देखने को मिले है। वहीं शनिवार को 1.78 करोड़ से ज्यादा सफल ई फाइलिंग लॉगिन हुए थे। इसके अलावा विभाग ने बताया कि पिछले 1 घंटे में 3.04 लाख आईटीआर दाखिल हो चुके हैं।

ऐसे फाइल करें आईटीआर

  • आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है।
  • अब आप पैन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ई-फाइलिंग अकाउंट को लॉग-इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं होता है तो आपको "रजिस्टर" पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको वो मूल्यांकन वर्ष सिलेक्ट करना है जिस वर्ष का आपको रिटर्न फाइल करना है।
  • अब आप आईटीआर फॉर्म को चुनें। ये फॉर्म आपके इनकम और उसके सोर्स पर निर्भर करता है।
  • इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म भरना है। आप मैन्युअल रूप से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करें और उसकी जानकारी दर्ज करें।
  • आप जब रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको उसे वेरीफाई भी करना चाहिए।
  • रिटर्न वेरीफाई करने के बाद आप इसे जमा कर सकते हैं।