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ITR File करते समय इन बातों का रखें ध्यान, थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो मिल सकता है Income Tax का नोटिस

ITR Filing Last Date अगले महीने इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख है। आपको आईटीआर फाइल करते वक्त कई बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का विशेष-रूप से ध्यान रखना चाहिए।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Tue, 13 Jun 2023 08:45 AM (IST)
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ITR Filing: Income Tax Return Filing Last Date
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में कई लोगों ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा। आपको बता दें कि सरकार ने आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई है। अभी भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आप 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।

अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आप आखिरी तारीख को आईटीआर फाइल करेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी तारीख होने की वजह से पोर्टल पर भीड़ होगी जिससे सर्वर भी डाउन हो सकता है।

ऐसे में आपको जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको आईटीआर फाइल करते समय काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपको आईटीआर भरने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  • अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म-16 की जरूरत होगी। ऐसे में आपको अपनी कंपनी से फॉर्म-16 लेना है। इस फॉर्म में आपकी सैलरी पर लगे टैक्स के बारे में सारी जानकारी देनी होगी।  
  • आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको 26 एएस फॉर्म जरूर चेक करना चाहिए। इस फॉर्म में आपको टैक्स ये जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। आपको इस फॉर्म  में चेक करना है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है या नहीं। अगर आपको कोई गलत जानकारी लगती है तो आप उसे सही करवा सकते हैं। इन जानकारी को सही करवाने में 7 से 10 दिन लग सकता है।
  • आपको फॉर्म 26 एएस चेक करने के बाद एआईएस (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) फॉर्म के साथ जरूर चेक करना चाहिए। इस फॉर्म में आपको यह जानकारी मिलेगी कि आपने साल भर में कौन-कौन सी ट्रांजेक्शन किए हैं। इसमें आपके सैलरी, रेंट, ब्याज आदि से जुड़ी जानकारी भी होती है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी इसमें मौजूद नहीं है तो आप इसकी जानकारी आईटीआर फाइल करने से पहले देदें।
  • अगर आपने किसी स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट भी लेना होगा। आप अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट का जानकारी ले सकते हैं।
  • कई टैक्सपेयर कोई दूसरे सोर्स से भी इनकम कमाते हैं। ऐसे में उनको अपनी इनकम के सभी सोर्स की जानकारी देनी होती है। इसमें आपको मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई भी शामिल है। आप ये जानकारी छुपा नहीं सकते हैं।
  • अगर आप क्रिप्टो में भी निवेश करते हैं तो आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी। आपको क्रिप्टो में निवेश करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है।
  • आप जब भी आईटीआर फॉर्म भर ले तो उसे कई बार जरूर चेक करें। आपको जल्दबाजी में आईटीआर फॉर्म नहीं भरना चाहिए। आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले कई बातों की तुलना करना चाहिए। आईटीआर फॉर्म में कई जानकारी पहले से दी होती है। अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आती है तो आप टैक्स एक्सपर्ट से मदद भी ले सकते हैं। आज के टाइम में कई टैक्स पोर्टल पर ये सुविधा मिलती है। इसके लिए वो फीस भी लेते हैं।