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ITR filing: टैक्सपेयर को आयकर विभाग भेज सकता है इतने तरह के नोटिस, जानिए कैसे दें इसका जवाब

आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा हाल ही में 31 जुलाई 2023 थी। आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद आयकर विभाग आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की समीक्षा करेगा। यदि भुगतान किया गया कर करदाता को देय राशि से कम पाया जाता है या यदि विभाग को कोई त्रुटि मिलती है तो आयकर प्रशासन आपको इन धाराओं के अनुसार नोटिस भेज सकता है।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 03 Aug 2023 05:00 PM (IST)
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ITR Filing: Types of Income Tax notice and how to deal with it
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि हाल ही में 31 जुलाई, 2023 को समाप्त हुई है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद, आयकर विभाग आपके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स की जांच करता है।

यदि भुगतान किया गया टैक्स टैक्सपेयर के बकाया से कम पाया जाता है या विभाग को कोई गलती मिलती है, तो आयकर विभाग आपको इन धारा के तहत नोटिस जारी कर सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस

इस प्रकार का नोटिस कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है - यदि टैक्स रिटर्न पहले दाखिल किया गया है या किए गए दावों के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत आवश्यक हो सकता है। यह नोटिस रिटर्न के मूल्यांकन से पहले जारी किया जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत नोटिस

यह सूचना करदाताओं को सूचित करती है कि उनके द्वारा दाखिल आईटीआर में आयकर की गणना उनके पास मौजूद रिकॉर्ड के अनुसार कर विभाग से मेल खाती है या नहीं। इस स्तर पर, कोई विस्तृत जांच नहीं की जाती है तो, इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि रिटर्न संसाधित हो गया है।

इसमें टैक्स गणना और टैक्स भुगतान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया सत्यापन और गलतियों को ठीक करना शामिल है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई टैक्स या ब्याज बकाया है या टैक्सपेयर को रिफंड देय है।

धारा 143(1) के अंदर होती है तीन प्रकार की नोटिस:

बिना मांग या रिफंड वाला नोटिस : इस प्रकार की नोटिस तब भेजी जाती है जब विभाग ने बिना कोई समायोजन किए रिटर्न स्वीकार कर लिया हो।

मांग के साथ नोटिस : इस प्रकार की नोटिस समायोजन करने के बाद जारी की जाती है।

रिफंड के साथ नोटिस : इस प्रकार की सूचना तब जारी की जाती है जब निर्धारिती द्वारा आय के रिटर्न में निर्धारित कर की तुलना में टीडीएस, टीसीएस, अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर के रूप में अतिरिक्त आयकर का भुगतान किया गया हो।

आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस

विभाग द्वारा यह तब भेजा जाता है जब मूल्यांकन अधिकारी (एओ) दस्तावेजों से या धारा 142(1) के तहत आयकर नोटिस के खिलाफ निर्धारिती की प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट नहीं होता है।

आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस

जब टैक्सपेयर ने आय का सही ढंग से खुलासा नहीं किया है या कम कर का भुगतान किया है, तो मूल्यांकन अधिकारी करदाता को नोटिस भेजकर आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

नोटिस मिलने के बाद टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों की मानें तो नोटिस प्राप्त होने के मामले में, करदाता को इसे प्राप्त करने का कारण और निर्धारिती द्वारा दाखिल रिटर्न का विवरण और सूचना पत्र में निहित गणना की जांच करनी चाहिए।

टैक्सपेयर को विवरण और गणना की समीक्षा करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना होता है। नोटिस का जवाब देने की समय सीमा टैक्सपेयर द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन है।

यदि टैक्सपेयर नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1)(ए) के तहत आवश्यक समायोजन करने के बाद और आगे अवसर प्रदान किए बिना रिटर्न संसाधित किया जाता है।