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ITR Form: आयकर विभाग ने रिलीज किया आईटीआर फॉर्म 3, फाइल करने से पहले पता कर लें पूरी जानकारी

इनकम टैक्स फाइल करने को लेकर इस वक्त देश में टैक्सपेयर चौकन्ने हैं। हर दिन कोई न कोई खबर टैक्स से संबंधित आ रही है जिसे जानना सभी करदाताओं के लिए जरूरी है। आज आयकर विभाग ने फॉर्म 3 से जुड़ी जानकारी दी है।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 15 Jun 2023 04:38 PM (IST)
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ITR Form: Income Tax Department released ITR Form 3
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2030 तय की है। इसी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आईटीआर-3 फॉर्म रिलीज कर दिया है।

इससे पहले आयकर विभाग ने टैक्सपेयर के लिए पहले ही आईटीआर-2, आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि आईटीआर में कुल 7 फॉर्म होती है।

आईटीआर फॉर्म 3 किसके लिए?

ITR-3 फॉर्म का उपयोग एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार कर सकता है, जिसकी आमदनी 'व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन' से होती है। इसके अलावा वह व्यक्ति भी आईटीआर फॉर्म 3 का उपयोग कर सकता है जो फॉर्म ITR-1 (सहज), ITR-2 या आईटीआर-4 (सुगम) फाइल करने के लिए पात्र नहीं है।

कैसे करें आईटीआर-3 फॉर्म?

आप आईटीआर फॉर्म 3 तीन तरह से फाइल कर सकते हैं:

  • पहला तरीके में आप इस फॉर्म को डिजिटल सिग्नेचर के तहत इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकतके हैं।
  • दूसरे तरीके में आपक इस फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITR-3 फॉर्म में डेटा को देकर फाइल कर सकते हैं।
  • तीसरे तरीके से ITR-3 फॉर्म में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसमिट करके, रिटर्न फॉर्म ITR-V में रिटर्न वेरिफिकेशन को मेल के जरिए इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करके भी फाइल कर सकते हैं।

लेट होने पर लगेगी पेनाल्टी

वित्त वर्ष 23 के लिए सभी टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। अगर आप इस तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है।

कौन देता है फॉर्म 16?

आईटीआर दाखिल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 का होना जरूरी है। इसलिए अगर आपने अभी फॉर्म 16 नहीं लिया है तो तुरंत अनपे कंपनी से फॉर्म ले लें।

आपको फॉर्म 16 वो कंपनी देगी जिसमें आप नौकरी करते हैं। इस फॉर्म के दो भाग होते हैं। भाग ए और भाग बी। भाग ए में नियोक्ता द्वारा काटे गए कुल कर शामिल होते हैं, जबकि भाग बी में वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी को दिए गए सकल वेतन और अन्य भत्ते शामिल होते हैं।