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ITR ई-वेरिफाई किए बिना नहीं मिलेगा रिफंड? जानें कैसे पूरा होगा ये प्रोसेस, फॉलो करें ये स्टेप्स

ITR Refund 2023 वित्त वर्ष रिटर्न फाइल की डेडलाइन अब जा चुकी है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम 31 दिसंबर 2023 तक पूरा कर देना चाहिए। आप भी आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपका रिटर्न वेरीफाई हुआ है या नहीं। आइएजानते हैं कि आप अपने टैक्स रिटर्न को ई- वेरिफाई कर सकते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Thu, 03 Aug 2023 12:00 PM (IST)
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ITR Refund 2023: how to e verify your tax returns
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में अभी भी कई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी इसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपका रिटर्न वेरीफाई हुआ है या नहीं। अगर आप रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस अधूरा माना जा सकता है। ऐसे में आपका रिटर्न अमान्य भी हो सकता है।

करदाता को आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर अपने रिटर्न को वेरीफाई करवाना चाहिए। रिटर्न को ई-वेरीफाई करवाना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि आप आईटीआर को वेरीफाई कैसे करें?

आईटीआर को वेरीफाई कैसे करें?

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन रिटर्न वेरीफाई करने के लिए बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। हालांकि ई-वेरीफाई काफी कुशल डिजिटल ऑप्शन माना जाता है।

ऑनलाइन आईटीआर को ई-वेरीफाई कैसे करें?

  • आपको सबसे पहले  ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'ई-वेरीफाई रिटर्न' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें
  • इसके बाद आपको अपना पैन नंबर (PAN Number), मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) और एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) दर्ज करना है। इसके अलावा आप अपने पैन और पासवर्ड दर्ज करने के बाद लॉग-इन कर सकते हैं।
  • आप जैसे ही 'ई-वेरीफाई रिटर्न' को सिलेक्ट करते हैं एक नया पेज ओपन होगा। इसमें वेरीफाई पेंडिंग लिखा हुआ दिखेगा।
  • अब आपको "ई-वेरीफाई" पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन शो होंगे
1) मेरे पास अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए ईवीसी है।

2) मैं अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए ईवीसी जनरेट करना चाहूंगा।

3) मैं अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए आधार (Aadhaar Number) ओटीपी का इस्तेमाल करना चाहूंगा।

अगर आपके पास पहले से ई-वेरीफाई कोड है तो आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ईवीसी को जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपने नेट बैंकिंग पोर्टल, डीमैट अकाउंट या ऑफलाइन एटीएम के जरिये ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर कोई करदाता आधार ओटीपी के जरिये वेरिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो वह आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिये अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है।