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ITR Refund: 31 जुलाई से पहले दाखिल किया है रिटर्न लेकिन अभी तक नहीं मिला रिफंड? ऐसे पता करें क्या है वजह

Income Tax Refund Status अगर आपने 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था और अब तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना होगा।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Wed, 14 Sep 2022 04:05 PM (IST)
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ITR Refund: Return filed before July 31 but not received refund yet

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बीते हुए एक महीने से अधिक हो गया है। आयकर नियमों के हिसाब से देखें तो अब तक रिटर्न फाइल करने वाले अधिकांश लोगों को उनका आईटीआर रिफंड (ITR Refund) जारी कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिन्होंने 31 जुलाई, 2022 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल किया था, फिर भी उन्हें रिफंड नहीं मिला है।

क्या आप भी उनमें से एक हैं। क्या आपको भी आईटीआर रिफंड नहीं मिला है? ऐसा कई कारणों से हो सकता है। यदि आपने अपना आईटीआर समय सीमा से पहले दाखिल किया था और फिर भी आपको टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो इसके कई कारण हो सकते हैं।

अगर आपको अभी तक अपना आयकर रिफंड नहीं मिला है, तो जांच लें कि विभाग ने इसे प्रोसेस किया भी है या नहीं। एक व्यक्ति को आईटीआर प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड मिलता है। आपके रिटर्न की कर विभाग द्वारा जांच की जाती है और अगर कर विभाग पुष्टि करता है कि आप आयकर रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद धनवापसी के पात्र हैं, तभी आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलेगा।

आयकर रिफंड की जांच कैसे करें

यदि आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है और रिफंड जारी किए जाने का मैसेज भी आ गया है, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला है तो आप धनवापसी की स्थिति की जांच कर लें। इसे एनएसडीएल की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है।

एनएसडीएल वेबसाइट पर आयकर रिफंड की जांच कैसे करें

  • वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं।
  • अपना पैन नंबर और और असेसमेंट ईयर दर्ज करें।
  • कैप्चा दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक संदेश दिख जाएगा, जिसमें आपके रिफंड की स्थिति का जिक्र होगा।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिफंड

  • यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करें।
  • 'ई-फाइल' विकल्प पर जाएं और 'आयकर रिटर्न' पर क्लिक करें।
  • 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' और 'विवरण देखें' चुनें।
  • स्क्रीन पर आपको तीन विकल्प नजर आएंगे।
  • अगर रिफंड दिया जा चुका है तो भुगतान के तरीके, धनवापसी राशि और धनवापसी तारीख के साथ 'रिफंड जारी' का स्टेटस शो होगा।
  • अगर रिफंड फेल हुआ है तो ट्रांजैक्शन की तारीख के साथ 'रिफंड फेल' का स्टेटस दिखेगा।
  • अगर रिफंड को होल्ड पर रखा गया है तो उसकी वजह और पंजीकृत ईमेल आईडी के साथ आपको स्टेटस बता दिया जाएगा।
  • यदि आपका रिफंड रिक्वेस्ट विफल हो गई है तो आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से रिफंड जारी करने का रिक्वेस्ट फिर से करना होगा।
  • यदि आप 'नो रिकॉर्ड्स फाउंड' का मैसेज देखते हैं तो हो सकता है कि आई-टी डिपार्टमेंट ने अभी तक आपको टैक्स रिफंड जारी न किया हो।

बैंक खाते का वेरिफिकेशन

आईटीआर रिफंड न मिलने के पीछे बैंक खाते में गलती भी एक कारण हो सकती है। जांच करें कि क्या आपका पैन आपके बैंक खाते से जुड़ा है। इससे धनवापसी में देरी हो सकती है। यहां जांच करने का तरीका बताया गया है-

  • आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अपने खाते में लॉगिन करें।
  • एक बार जब आप अपने खाते में लॉग इन कर लेते हैं, तो 'माई प्रोफाइल' पर क्लिक करें और 'मेरा बैंक खाता' विकल्प चुनें।
  • आप स्क्रीन पर पूर्व-सत्यापित बैंक खाते देख सकते हैं। यहां आपको वह बैंक खाता भी दिखेगा, जिसे आपने FY2021-22 के लिए आयकर रिफंड प्राप्त करने के लिए चुना है।

बकाए का दावा

यदि आपकी पिछले वित्तीय वर्ष से कोई बकाया मांग लंबित है तो आपके रिफंड में भी देरी हो सकती है। अगर ऐसा है, तो आपका आयकर रिफंड उस मांग के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा। इसकी सूचना आपको धारा 143(1) के तहत जारी नोटिस के माध्यम से दी जाएगी।