ITR Status: CBDT ने जारी किया 49.16 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 80,086 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड, ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
करदाता ऑनलाइन प्रक्रिया से बेहद ही आसानी से अपने इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 27 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान 49.16 लाख करदाताओं को 80086 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है।
By Abhishek PoddarEdited By: Updated: Sun, 03 Oct 2021 08:11 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग ने शुक्रवार को जानकारी उपलब्ध कराते हुए यह बताया है कि, Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 1 अप्रैल से 27 सितंबर के बीच 49.16 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 80,086 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 47,53,254 मामलों में 19,699 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,63,021 मामलों में 60,387 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 27 सितंबर 2021 के बीच 49.16 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 80,086 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। 47,53,254 मामलों में 19,699 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड और 1,63,021 मामलों में 60,387 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।
इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में यह बताया गया है कि, इसमें असेसमेंट इयर 2021-22 का 20.92 लाख रिफंड शामिल हैं, जो कि 1611. 45 करोड़ रुपये का है।CBDT issues refunds of over Rs. 80,086 crore to more than 49.16 lakh taxpayers from 1st April,2021 to 27th September,2021. Income tax refunds of Rs. 19,699 crore have been issued in 47,53,254 cases &corporate tax refunds of Rs. 60,387 crore have been issued in 1,63,021 cases(1/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 30, 2021
अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है कि, करदाताओं को अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन करदाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के जरिए बेहद ही आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में।क्या है पूरी प्रक्रिया
अगर आपको ऑनलाइन अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस जानना है तो, इसके लिए सबसे पहले आपको, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। इसके बाद, पेज पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है उस साल को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा और प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।