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ITR Status: CBDT ने जारी किया 59.51 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 84,781 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड, जानें स्टेटस चेक करने का पूरा प्रॉसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी उपलब्ध कराई है कि CBDT ने 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर के बीच 59.51 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 84781 करोड़ रुपये से अधिक का रिटर्न जारी किया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Updated: Thu, 14 Oct 2021 12:43 PM (IST)
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CBDT ने 59.51 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 84,781 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह बताया गया है कि, Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर के बीच 59.51 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 84,781 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी की है। आयकर विभाग ने बताया कि 57,83,032 मामलों में 22,214 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,67,718 मामलों में 62,567 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक दूसरे ट्वीट में यह बताया गया है कि, "इसमें असेसमेंट इयर 2021-22 का 29.23 लाख रिफंड शामिल हैं, जो कि 2241.39 करोड़ रुपये का है।"

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि, "CBDT ने 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर के बीच 59.51 लाख से भी ज्यादा करदाताओं को 84,781 करोड़ रुपये से अधिक का रिटर्न जारी किया है। इसमें 57,83,032 मामलों में 22,214 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड और 1,67,718 मामलों में 62,567 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है।"

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि, टैक्स भरने वालों को अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कर चुकाने वाले लोग, आयकर विभाग की टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के माध्यम से बेहद ही आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पूरे प्रॉसेस के बारे में।

क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

अगर आपको ऑनलाइन अपने टैक्स रिफंड के स्टेटस को चेक करना है तो, इसके लिए सबसे पहले आपको, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर विजिट करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद, उस पेज पर आपको अपना पैन नंबर दाखिल करना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है उस साल के बारे में बताना होगा। इस प्रॉसेस के बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका रिटर्न स्टेटस दिख जाएगा।