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ITR जमा करने के बाद जरूरी है ये प्रोसेस, नहीं तो अमान्य हो जाएगा आपका रिटर्न

ITR Verification आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट बीत चुकी है। वैसे तो 31 दिसंबर 2023 तक पेनल्टी का भुगतान करके रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर तक टैक्सपेयर्स को रिटर्न को वेरीफाई करवाना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका रिटर्न अमान्य हो सकता है। (जागरण फाइल फोटो)

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 26 Aug 2023 07:30 PM (IST)
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ITR जमा करने के बाद जरूरी है ये प्रोसेस

 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रिटर्न फाइल करने के बाद हमें उसे वेरीफाई करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा रिटर्न अमान्य हो सकता है। वैसे तो बिना जुर्माना के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। लेकिन, अगर कोई टैक्सपेयर्स ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माना के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अगर आपने जुलाई के महीने में रिटर्न फाइल किया है तो आपको इस महीने तक उसे वेरीफाई कर देना चाहिए। रिटर्न वेरीफाई करने के लिए आपके पास 30 दिन का समय होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 28 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 28 अगस्त तक रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न को वेरीफाई करने पर जोर दिया है। इसके लिए विभाग ने एक रिमाइंडर भी जारी किया है।

Please find below the modes of e-verification of return.

Remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act, 1961.… pic.twitter.com/bu7jrXLFNH

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 26, 2023

वेरिफिकेशन क्यों जरूरी

कई करदाता के मन में सवाल आता है कि आखिर रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना आखिर क्यों जरूरी होता है। आपको बता दें कि रिटर्न वेरिफिकेशन के बाद विभाग को कंफर्म हो जाता है कि रिटर्न में दी गई सभी जानकारी सही है। ऐसे में विभाग करदाता के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही कार्य करती है।

अगर आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है और वेरिफिकेशन की तारीख जा चुकी है तो आपका आईटीआर अमान्य हो गया है। इसका मतलब है कि आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करना होगा।

आईटीआर वेरीफाई करने का प्रोसेस

  • आप आईटीआर को नेट बैंकिंग के जरिये भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नेट-बैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करना है।
  • अब आप ई-फाइलिंग पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर 'ई-फाइल' टैब पर क्लिक करना है और ड्रॉप-डाउन से 'इनकम टैक्स रिटर्न' को सिलेक्ट करना है।
  • अब आप 'असेसमेंट ईयर', 'नाम के लिए आईटीआर', 'सबमिशन मोड में जानकारी भरें और आगे भरें। इस तरह आप अपना रिटर्न को जमा करें।