ITR Verification: ये काम नहीं किया तो अमान्य हो जाएगा आपका आईटीआर, भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये का जुर्माना
ITR Verification आईटीआर भरने के बाद हमें उसे वेरीफाई करना होता है। अगर हम रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो हमारा रिटर्न अमान्य भी हो सकता है। आयकर विभाग करदाता को रिटर्न वेरीफाई करने के लिए अलर्ट दे रहा है। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जिसंबर 2023 है। आइए जानते हैं कि करदाता किस तरह से रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं?
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वह जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न वेरीफाई कर दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना कोई पेनल्टी के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने अभी तक रिटर्न फाइल (Income Tax Return) नहीं किया है तो वह 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को रिटर्न को वेरीफाई भी करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका रिटर्न अमान्य भी हो सकता है। इसके अलावा वह कई और परेशानियों का सामना भी कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। कोई भी टैक्सपेयर्स कई तरीके से रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है।
Dear Taxpayers,
Do remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act, 1961.
Don’t delay, verify your ITR today! pic.twitter.com/zZhKlpKUBB— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 27, 2023
आयकर विभाग निरंतर करदाता के लिए अलर्ट जारी कर रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी रिटर्न को वेरीफाई (ITR Verification) करें। विभाग ने कहा कि अगर कोई करदाता रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) के प्रावधानों के अनुसार लेट फीस देनी होगी। ऐसे में करदाता को जल्द से जल्द अपना आईटीआर वेरीफाई करना चाहिए।
आईटीआर वेरिफाई करने के तरीके
- आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारिक वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/eVerifyReturn-bl ) पर जाकर के रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं।
- आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिये भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं।
- बैंक अकाउंट से जनरेटिड ईवीसी के जरिये भी रिटर्न को वेरीफाई किया जा सकता है।
- करदाता अपने डीमैट अकाउंट के जरिये भी आईटीआर को सत्यापित कर सकते हैं।
- टैक्सपेयर्स नेट बैंकिंग के जरिये भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं।