Income Tax : इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके घर नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
अगर आप पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी करते हैं तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है और फिर वह आपको नोटिस भी भेज सकता है। फिर चाहे यह गड़बड़ी आप जानबूझकर करें या फिर अनजाने में। इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं
By Suneel KumarEdited By: Suneel KumarUpdated: Sat, 02 Mar 2024 02:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं। फिर भी उनसे जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं कि उनके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है।
हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन नियमों के बारे में बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हैं।
कितना कैश जमा कर सकते हैं आप?
बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट में चाहे जितनी रकम जमा कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का नियम कहता है कि अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकदी जमा करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है।ये रकम एक या एक से अधिक अकाउंट में जमा हो सकती है, जो आपके नाम पर ही खुले होंगे। चूंकि, आप एक लिमिट से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं, तो आयकर विभाग पूछ सकता है कि ये पैसे कहां से आए हैं। उसका मकसद यह जानना होता है कि कहीं पैसे गैरकानूनी तरीके से तो नहीं कमाए गए हैं।
बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते समय रखें ध्यान
प्रॉपर्टी खरीदते समय भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में पूछ सकता है। अगर आपने 30 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। ऐसे में आयकर विभाग पैसों के सोर्स के बारे में पूछ सकता है। इससे बचने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।