Confirm Train Ticket: क्या आपको पता हैं रेलवे के ये नियम, कन्फर्म टिकट चाहिए तो पहले जान लें फॉर्मूला
भारतीय रेलवे में कई बार नियमों के बारे में नहीं पता होने से आपको कन्फर्म टिकट नहीं मिलता। ज्यादातर लोग नियमों से वाकिफ नहीं होते जिसकी वजह से उन्हें बाद में परेशान होना पड़ता है। आप टिकट बुक करने से पहले पढ़ लें ये रूल।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 25 May 2023 06:00 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे देशवासियों के परिवहन के पसंदीदा साधनों में से एक है। लंबी दूरी के लिए आरामदायक और सस्ती टिकट सुविधा की वजह से हर कोई ट्रेन से यात्रा करना चाहता है जिसकी वजह से अकसर ट्रेन में टिकट कन्फर्म की समस्या होती है।
भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। देश में कई ट्रेन रूट ऐसे है जहां ट्रेनों की संख्या कम है और यात्री ज्याादा। लोगों को कई बार रेलवे के नियम नहीं पता होने की वजह से उन्हें कन्फर्म टिकट मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐहम आपको बताएंगे कि आप किसी ट्रेन में कितने दिन पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं।
क्या कहता है रेलवे का नियम?
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक कोई भी यात्री ट्रेन के छूटने से चार महीने यानी 120 दिन पहले ही अपनी सीट बुक करवा सकता है। अगर आप करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको कन्फर्म टिकट मिल जाए।लेकिन किसी आपातकालीन स्थिति में आप ट्रेन में तत्काल टिकट की बुकिंग भी कर सकते है। आपको बता दें की तत्काल टिकट को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले बुक किया जाता है। एसी तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो जाती है वहीं स्लीपर के लिए टिकट की बुकिंग एक घंटे के बाद सुबह 11 बजे से शुरू होती है।
अनारक्षित टिकट के लिए नियम अलग
रेलवे ने अनारक्षित टिकट यानी जनरल टिकट खरीदने को लेकर दो नियम बनाएं हैं। यदि आप 199 किलोमीटर तक या उससे कम की यात्रा जनरल डिब्बे में करना चाहते हैं आपको उसी दिन टिकट खरीदनी होगी जिस दिन ट्रेन छूटेगी। इस यात्रा के लिए आपका टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए ही वैलिड होती है।लेकिन अगर आपको 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी तय करनी है तो आप 3 दिन पहले जनरल टिकट बुक करवा सकते हैं।