ITR Filing: लास्ट डेट तक नहीं फाइल कर पाए इनकम टैक्स रिटर्न? नोटिस से बचने के लिए आपके पास हैं ये विकल्प
आयकर विभाग ने कल ट्वीट किया कि 31 जुलाई की शाम तक वित्तीय वर्ष 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए 6.50 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सभी करदाताओं में से लगभग 14 प्रतिशत को अपना आईटीआर 31 जुलाई तक दायर नहीं किया। जानिए अब उनके पास क्या है विकल्प। पढ़िए पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 01 Aug 2023 11:16 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: आयकर विभाग ने कल ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए 31 जुलाई की शाम तक 6.50 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल करदाताओं में से लगभग 14 प्रतिशत ने अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है।
करदाताओं के पास क्या है विकल्प?
अगर आप भी उन टैक्सपेयर में से हैं जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब आपको अपना आईटीआर फाइल करने के लिए विलंब शुल्क देना होगा। इसके अलावा आपको ब्याज जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आप विलंब शुल्क और ब्याज जुर्माना भर कर 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
कितना लगेगा जुर्माना?
यदि आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो अब आप जुर्माने के साथ धारा 234एफ के तहत आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।