LTC Cash Voucher Scheme: सरकारी कर्मचारी परिवार के सदस्य के नाम पर खरीद सकते हैं सामान, जानें नियम
LTC Cash Voucher का लाभ उठाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने स्पाउस या एलटीसी किराये के लिए पात्र परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर सामान खरीद सकते हैं। व्यय विभाग की ओर से जारी FAQ के दूसरे सेट में यह स्पष्ट किया गया है।
By Ankit KumarEdited By: Updated: Thu, 12 Nov 2020 07:40 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। LTC कैश वाउचर स्कीम का लाभ उठाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने स्पाउस या एलटीसी किराये के लिए पात्र परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर सामान खरीद सकते हैं। व्यय विभाग की ओर से जारी FAQ के दूसरे सेट में यह स्पष्ट किया गया है। इस स्पष्टीकरण में साथ ही कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी 12 अक्टूबर के बाद ऐसे किसी समान की खरीद पर रिअम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है, जिस पर 12 फीसद या उससे ज्यादा जीएसटी लगा हो। इस कदम से ऐसे कर्मचारियों को राहत मिली हैं, जिन्होंने इस स्कीम से जुड़ी औपचारिकताओं का पालन किए बगैर खरीदारी की थी।
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम का लाभ हासिल करने के लिए कर्मचारियों को ऐसे सामान या सेवा को खरीदना था, जिस पर 12 फीसद या उससे ज्यादा जीएसटी देय होता है। इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेमेंट का माध्यम डिजिटल, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी या आरटीजीएस होना चाहिए।
बार-बार पूछे जाने वाले एक प्रश्न के जवाब में विभाग ने कहा है कि स्पाउस या सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक एलटीसी किराये के पात्र परिवार के सदस्य के नाम पर खरीदे गए सामान या अवेल की गई सेवा को लेकर इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 'क्षतिपूर्ति और खपत बढ़ाने' के लिए एलटीसी की बजाय स्पेशल कैश पैकेज स्कीम दिया गया है। विभाग ने कहा है कि इस स्कीम के तहत 31 मार्च, 2021 तक लाभ उठाया जा सकता है।
FAQ में साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इस स्कीम के तहत EMI पर सामान एवं सेवाओं को खरीदा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए जरूरी यह है कि खरीदारी 12 अक्टूबर के बाद हुई हो और उसकी जीएसटी रसीद हो।
इस FAQ में कहा गया है कि 12 अक्टूबर, 2020 के बाद की गई खरीद के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।