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सरकार ने 6 राज्यों में शुरू किया 'मेरा बिल मेरा अधिकार' GST रिवॉर्ड स्कीम, 30 करोड़ का रखा गया इनाम

केंद्र सरकार ने आज जीएसटी लकी ड्रा योजना मेरा बिल मेरा अधिकार को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है और इस वर्ष पुरस्कार राशि में 30 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल यह योजना पायलट स्कीम के आधार पर शुरू कि गई है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Fri, 01 Sep 2023 05:38 PM (IST)
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फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है योजना

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: कंद्र सरकार ने आज जीएसटी लकी ड्रा 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना की शुरुआत की। यह योजना छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई जिसमें इनाम के लिए इस वित्तीय वर्ष 30 करोड़ रुपये अलग रखा गया है।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई शुरुआत

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि 'मेरा बिल मेरा अधिकार' जीएसटी लकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से योगदान दिया जाएगा।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।

इन राज्यों में शुरू हुई योजना

सरकार ने असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में 1 सितंबर को पायलट आधार पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा होंगे और हर तिमाही में 2 बंपर लकी ड्रॉ होंगे। मासिक ड्रा में प्रत्येक 10,000 रुपये के पुरस्कार मूल्य के जीएसटी चालान के 800 लकी ड्रा और 10 लाख रुपये के प्रत्येक पुरस्कार के साथ 10 ड्रा शामिल हैं।

हर तिमाही में बंपर ड्रा 1 करोड़ रुपये का होगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है।

अगस्त में 11 प्रतिशत बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

आपको बता दें कि राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया कि बिते महीने अगस्त में सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि का कारण बढ़ते अनुपालन और जीएसटी की चोरी में आई कमी को बताया गया है।

क्या है जीएसटी?

जीएसटी, या वस्तु एवं सेवा कर, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक बहु-स्तरीय, गंतव्य-उन्मुख कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, जो वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि सहित कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेता है। वस्तुओं और सेवाओं को पूरे भारत के लिए एक ही घरेलू अप्रत्यक्ष कराधान कानून के तहत शामिल किया गया है। इस व्यवस्था में, बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर कर लगाया जाता है।