NPS Account को एक्टिव रखने के लिए बचे हैं केवल कुछ दिन, जल्द निपटा लें ये काम
रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को एक समय तक निवेश करना होता है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। एनपीएस अकाउंट होल्डर को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को डिपॉजिट करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एनपीएस अकाउंट होल्डर (NPS Account) को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को डिपॉजिट करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें अकाउंट में मिल रही सभी सुविधाएं भी बंद हो जाएगी।
रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को एक निश्चित समय तक निवेश करना होता है। निवेश की राशि पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाता है।
एनपीएस निवेशक की उम्र जब 60 वर्ष की हो जाती है तो उन्हें एनपीएस फंड से 60 फीसदी की राशि मिल जाती है। बाकी बची 40 फीसदी की राशि उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है।
बता दें कि अगर एनपीएस निवेशक एक वित्त वर्ष के भीतर अपने एनपीएस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करता है तो इनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। निवेशक को एक कारोबारी साल में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है।
एनपीएस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को जुर्माने का भुगतान करना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएस के इनएक्टिव अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें।यह भी पढ़ें- PF Withdrawal Limit: इलाज, शादी या घर बनवाने के लिए निकाल रहे हैं पीएफ से पैसा, जानिए कितनी है लिमिट