NPS Rules: कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारी कैसे उठा सकते हैं एनपीएस का लाभ, यहां जानें पूरी डिटेल
NPS Rules एनपीएस के जरिए औपचारिक क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड जमा कर सकता है। इसके लिए आपको एनपीएस के सभी नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप भी इन नियमों को जान लें।
By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Sun, 18 Sep 2022 10:38 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की ओर से नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System - NPS) सरकारी और औपचारिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा देने के बनाया गया है। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि एनपीएस मॉडल सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए भी रिटायरमेंट फंड जमा करने का एक अच्छा जरिया है। इसकी मदद से कोई भी कॉर्पोरेट क्षेत्र का कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड जमा कर सकता है।
बड़ा फंड जमा करने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को एनपीएस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अपने लेख में बताने जा रहे हैं।
कैसे कर सकते हैं योगदान
एनपीएस मॉडल के तहत कर्मचारी कई तरह से योगदान दे सकते हैं। कई बार नियोक्ता भी अपनी ओर से कर्मचारियों के लिए योगदान करने का तरीका चुन लेते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं।
1. नियोक्ता और कर्मचारी की ओर से बराबर योगदान।
2. नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा असमान योगदान। इसमें नियोक्ता अधिक या फिर कर्मचारी अधिक योगदान करता है।3. केवल नियोक्ता या फिर केवल कर्मचारी की ओर से योगदान।