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National Pension Scheme: पेंशन के साथ ही मिलते हैं अन्य लाभ, जानिए NPS से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी

National Pension Scheme 60 साल के बाद इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम काफी जरूरी होता है। इसमें निवेश करके आप केवल पेंशन का लाभ ही नहीं अपितु टैक्स बेनिफिट जैसे कई फायदे पा सकते हैं। अगर आप भी इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। (जागरण फाइल फोटो)

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Mon, 16 Oct 2023 08:30 PM (IST)
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जानिए NPS से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेश करने के बाद आप रिटायरमेंट के बाद भी अपनी इनकम को जारी रख सकते हैं। इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की होती है। यह एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। 2004 में इसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। परंतु 2009 से इसका लाभ सभी वर्ग के कर्मचारियों को दिया जाता है।

एनपीएस में पेंशन के लाभ के साथ टैक्स सेविंग भी की जाती है। टैक्स सेविंग की वजह से यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। आइए, इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कितनी तरह के अकाउंट में कर सकते हैं निवेश

एनपीएस  में दो तरह के अकाउंट ओपन किये जाते हैं। Tier-I अकाउंट रिटायरमेंट अकाउंट होता है। यह अकाउंट एंप्लॉयर की ओर से खुलवाया जाता है। वहीं, Tier-II वॉलंटरी अकाउंट होता है। इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट में कोई भी सैलरीड पर्सन निवेश शुरू कर सकता है।

एनपीएस  में Tier-I अकाउंट 500 रुपये और Tier-II अकाउंट 1,000 रुपये में खोला जाता है। इसमें निवेश करने की कोई लिमिट नहीं होती है।  

कौन-कौन कर सकते हैं निवेश

एनपीएस  में भारतीयों के साथ एनआरआई भी निवेश कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता बदल देते हैं तो उनका अकाउंट बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि इस स्कीम में केवल भारतीय ही निवेश कर सकते हैं।

कितनी उम्र तक कर सकते हैं निवेश

एनपीएस  में 18 साल से 65 साल की उम्र वाले व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट को 70 साल की उम्र तक जारी रखा जा सकता है।

स्कीम कब मैच्योर होती है

एनपीएस  में जब निवेशक 60 साल की उम्र पर पहुंच जाता है तो उसे अपने फंड से न्यूनतम 40 फीसदी राशि से एन्युटी प्लान लेना होता है। यह एन्युटी प्लान ही निवेशक के रेगुलर इनकम का जरिया होता है। बाकी की जमा 60 फीसदी राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है।

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कितना मिलता है रिटर्न

एनपीएस  में मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। वैसे कुछ समय पहले Tier-I के इक्विटी एसेट क्लास में 9 फीसदी से 12 फीसदी का रिटर्न मिला है।

प्रीमैच्योर ली विदड्रॉल की सुविधा

एनपीएस में प्रीमैच्योर ली विदड्रॉल की सुविधा भी दी जाती है। एनपीएस अकाउंट के 3 साल पूरे होने के बाद ही निकासी की जा सकती है। Tier-I में कुछ स्थिति में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाले या फिर अकाउंट से एग्जिट किया जा सकता है। वहीं, Tier-II में कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। कोई भी निवेशक मैच्योरिटी से पहले केवल 3 बार ही फंड से पैसे निकाल सकता है।

टैक्स बेनिफिट

एनपीएस में निवेशक को टैक्स बेनिफिट का भी लाभ दिया जाता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद जो 60 फीसदी राशि निकलती है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।

एनपीएस अकाउंट कैसे खुलवाए

Tier-I एनपीएस अकाउंट एंप्लॉयर (कंपनी) के जरिये खोला जा सकता है। वहीं Tier-II अकाउंट एनपीसी की अधिकारिक वेबसाइट के जरिये खुलवाया जा सकता है। अकाउंट ओपन करने के लिए ग्राहक के पास पैन कार्ड (Pan Card) और कई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए ग्राहक का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। 

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