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NPS में करते हैं निवेश तो समय से अपलोड करें ये जरूरी दस्तावेज, फंड निकासी में आ सकती है परेशानी

National Pension System (NPS) एनपीएस का संचालन करने वाली संस्था पीएफआरडीए की ओर से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें NPS विड्रॉल/ एक्जिट फॉर्म बैंक अकाउंट की पासबुक और PRAN कार्ड की कॉपी जैसे दस्तावेज हैं। (जागरण फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Wed, 03 May 2023 09:00 PM (IST)
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National Pension System NPS scheme New rules
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) की ओर से सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए एक अप्रैल 2023 से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एन्युटी पाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

इन दस्तावेजों को अपलोड करना कर दिया अनिवार्य

पीएफआरडीए द्वारा जारी सर्कुलर में इसे लेकर जानकारी दी गई है।

  • NPS विड्रॉल/ एक्जिट फॉर्म
  • आईडी और एड्रेस प्रूफ
  • बैंक अकाउंट की पासबुक
  • PRAN कार्ड की कॉपी

NPS से विड्रॉल और एक्जिट का प्रोसेस

  • ऑनलाइन एक्जिट के लिए सबसे पहले आपको CRA सिस्टम पर लॉग इन करना होगा।
  • जैसे ही आप प्रोसेस शुरू करेंगे आपको ई-साइन/ओटीपी ऑथेंटिकेशन और नोडाल ऑफिस/ पॉप ऑथराइजेशन जैसी सूचनाएं दिखाई देंगी।
  • ऑनलाइन एक्जिट शुरू करने के बाद आप जैसी NPS विड्रॉल पर क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट, पता, नॉमिनी आदि की जानकारी अपने-आप भरी आएंगी।
  • इसके बाद एन्युटी और जिनती राशि निकालना चाहते हैं, उसका अनुपात तय करें।
  • फिर अपने बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करें।
  • जब आप एक्जिट रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहे होंगे, तब NPS विड्रॉल/ एक्जिट फॉर्म, आईडी और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट की पासबुक और PRAN कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी। बता दें, इन सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना होगा।
  • इसके आप मोबाइल और ईमेल आईडी पर आए ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं।
  • इसके बाद आधार कार्ड ओटीपी के जरिए e-Sign करना होगा।

बता दें, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 60 वर्ष होने पर या उससे पहले निकलने के विकल्प दिया जाता है। इसमें आप अपने एकत्रित फंड की 60 प्रतिशत ही राशि निकाल सकते हैं और बाकी की राशि एन्युटी में निवेश कर दी जाती है, जिससे कि आपको पेंशन दी जा सकें।