Go First को NCLT ने फिर दी 60 दिनों की मौहलत, दिवाला प्रक्रिया पूरा करने के लिए चौथी बार मिला एक्सटेंशन
NCLT ने अपने गो फर्स्ट को 60 दिनों का एक्सटेंशन दिया है। यह अंतिम 60-दिवसीय एक्सटेंशन है जो एयरलाइन्स को अपनी दिवाला प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया गया है। इससे पहले गो फर्स्ट को 60 दिनों का एक्सटेंशन दिया गया था जो 8 अप्रैल 2024 से 3 जून तक जारी था। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है।
पीटीआई, नई दिल्ली। खरीदार की तलाश में संघर्ष कर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा अपनी दिवाला प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतिम 60-दिवसीय एक्सटेंशन दिया गया है। यह एक्सटेंशन एयरलाइन को चौथा बार दिया जा रहा है।
8 अप्रैल, 2024 को दिया गया 60 दिनों का पिछला एक्सटेंशन 3 जून को समाप्त हो गया। इस नए एक्सटेंशन के साथ, गो फर्स्ट की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) अब 3 अगस्त, 2024 को समाप्त होगी। दिल्ली में एनसीएलटी बेंच ने अतिरिक्त समय देते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह 'अंतिम एक्सटेंशन' है।
एक्सटेंशन का कारण और परिणाम
गो फर्स्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 'एक असाधारण स्थिति' के कारण एक्सटेंशन का अनुरोध किया। अदालत ने डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय) को गो फर्स्ट के सभी 54 विमानों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया था।इस घटनाक्रम ने इच्छुक खरीदारों को अपने प्रस्तावों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया, और ऋणदाताओं को इन संशोधनों पर विचार करने के लिए समय की जरूरत है। दो सदस्यीय एनसीएलटी बेंच ने एक्सटेंशन अनुरोध पर अस्वीकृति व्यक्त की।
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