क्या Bank Locker में रख सकते हैं कैश, जान लीजिए RBI के नियम
अगर आप बैंक में लॉकर रखते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई के नए निर्देश के बाद अब बैंकों को अपने ग्राहको से नई लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करवाना जरूरी है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को बकायदा निर्देश दिया है कि क्या करें और क्या ना करें। नए लॉकर में आरबीआई ने कुछ चीजों की मनाही की है जिसे आपको जानना चाहिए।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 27 Jun 2023 08:00 PM (IST)
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को लॉकर के लिए अपने ग्राहकों के साथ एक नया एग्रीमेंट करने का निर्देश दिया है। अगर आपके पास बैंक में लॉकर है तो आपको अपने बैंक के साथ अब एक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा।
किन चीजों की मनाही?
आरबीआई ने बैंकों को कहा कि ग्राहकों के साथ होने वाले नए समझौतों में यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए की ग्राहक लॉकर में किन चीजों को रख सकते हैं और किन चीजों को नहीं। आरबीआई ने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, गहने रखे जा सकते हैं जबकि कैश, हथियार, खतरनाक पदार्थ या नशीले पदार्थों को सख्त वर्जित घोषित किया जाना चाहिए।
लॉकर के दुरुपयोग को रोकना मकसद
आरबीआई ने बताया कि बैंकों और ग्राहकों के बीच यह समझौता भारतीय बैंक संघ (Indian Banks Association) के एक मॉडल के मुताबिक है। नए नियमों के मुताबिक अधिकारियों का उद्देश्य अवैध नकदी/मुद्रा और यहां तक कि खतरनाक पदार्थों, नशीले पदार्थों और यहां तक कि हथियारों को छिपाने के लिए बैंक लॉकरों के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकना है।
बैंक मांग सकता है पहचान का प्रमाण
नए समझौते के मुताबिक अब जिस ग्राहक ने बैंक लॉकर इश्यू करवाया है सिर्फ वहीं लॉकर का एक्सेस ले सकता है। अब वो किसी और के नाम पर लॉकर को ट्रांसफर नहीं कर सकता।
इसके अलावा अगर ग्राहक अपनी पहचान ठीक से स्थापित नहीं कर पाता तो बैंक उसे लॉकर का एक्सेस नहीं देगा। बैंक जब चाहें ग्राहकों से अपनी पहचान का प्रमाण देने के लिए कह सकता है।