GST पर अहम अपडेट, 100 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों को 7 दिन में अपलोड करना होगा ई-चालान
जीएसटी का भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। अगर आप भी जीएसटी अदा करते हैं तो नए नियमों को ठीक से जान लें। आइए आपको बताते हैं कि क्या हैं नए नियम।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Thu, 13 Apr 2023 01:42 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को एक मई से चालान जारी होने के सात दिनों के भीतर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान आईआरपी पर अपलोड करना होगा। वर्तमान में इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर किसी भी डेट वाले चालान अपलोड करने की अनुमति है।
करदाताओं के लिए जारी की गई सलाह में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए आईआरपी पोर्टल पर पुराने चालान की रिपोर्टिंग पर समय सीमा लगाने का फैसला किया है।
तय समय के भीतर अपलोड करने होंगे चालान
GSTN ने नए नियमों के बारे में अपडेट जारी करते हुए कहा है कि इस श्रेणी के करदाताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर 7 दिनों से अधिक पुराने चालानों की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, करदाताओं को ये काम तुरंत नहीं करना होगा। इसके लिए उन्हें पूरा समय दिया जाएगा।
नया प्रारूप 1 मई, 2023 से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि यह प्रतिबंध चालान पर लागू होगा। डेबिट/क्रेडिट नोट्स की रिपोर्टिंग पर कोई समय प्रतिबंध नहीं होगा।
कैसे काम करेगा ये सिस्टम
GSTN ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी चालान की तारीख 1 अप्रैल, 2023 है, तो उसे 8 अप्रैल, 2023 के बाद रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। चालान पंजीकरण पोर्टल में बनाया गया ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम 7-दिन की अवधि के बाद उपयोगकर्ता को चालान की रिपोर्ट करने से रोक देगा। इसलिए, करदाताओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे नई समय सीमा द्वारा प्रदान की गई 7-दिन की अवधि के भीतर चालान की रिपोर्ट करें।